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मिर्जापुर: 15 साल पुराने वाहन चलाए तो होगा 4 हजार जुर्माना - मिर्जापुर खबर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 15 वर्ष पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन न कराने पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन मालिक को री-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है.

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पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य.
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Published : Jan 7, 2020, 11:12 AM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्जापुर: जिले में वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष पूरा होने पर संभागीय परिवहन विभाग में पंजीयन दोबारा कराना पड़ेगा. अन्यथा सड़क पर चलाते हुए पकड़े जाने पर 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जल्द ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू होने वाला है.

पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य.

पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

  • जिले में 15 वर्ष के वाहनों को सड़क पर चलाने से पहले सावधान हो जाइए.
  • वाहन चलाने से पूर्व संभागीय परिवहन विभाग में पंजीयन करा लीजिए अन्यथा 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा हो गया हो तब उसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है.
  • इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय में पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण शुरू हो गया है.
  • 15 साल पुरानी बाइक, कार, ऑटो वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराए बिना सड़कों पर परिचालन करते पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना वसूला जाएगा.
  • दोबारा नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होगा.

इसे भी पढ़ें- मिर्जापुर: वन्य जीवों के शिकार करने के फिराक में थे शिकारी, वनकर्मियों ने किया गिरफ्तार

15 वर्ष की वैधता पार कर चुके सभी वाहनों का पंजीयन विभाग में कराना अनिवार्य है. वाहन चालक विभाग में पंजीयन करा लें. विभाग जल्द ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने वाला है. पकड़े जाने पर 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जिले में लगभग 40 हजार टू व्हीलर, 3 से 4 हजार तक फोर व्हीलर हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. साथ ही जिनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं प्रयोग में नहीं है, वह निरस्त करा लें.
-रविकांत शुक्ला, एआरटीओ प्रवर्तन, मिर्जापुर

मिर्जापुर: जिले में वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष पूरा होने पर संभागीय परिवहन विभाग में पंजीयन दोबारा कराना पड़ेगा. अन्यथा सड़क पर चलाते हुए पकड़े जाने पर 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जल्द ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू होने वाला है.

पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य.

पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

  • जिले में 15 वर्ष के वाहनों को सड़क पर चलाने से पहले सावधान हो जाइए.
  • वाहन चलाने से पूर्व संभागीय परिवहन विभाग में पंजीयन करा लीजिए अन्यथा 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
  • किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा हो गया हो तब उसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है.
  • इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय में पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण शुरू हो गया है.
  • 15 साल पुरानी बाइक, कार, ऑटो वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराए बिना सड़कों पर परिचालन करते पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना वसूला जाएगा.
  • दोबारा नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होगा.

इसे भी पढ़ें- मिर्जापुर: वन्य जीवों के शिकार करने के फिराक में थे शिकारी, वनकर्मियों ने किया गिरफ्तार

15 वर्ष की वैधता पार कर चुके सभी वाहनों का पंजीयन विभाग में कराना अनिवार्य है. वाहन चालक विभाग में पंजीयन करा लें. विभाग जल्द ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने वाला है. पकड़े जाने पर 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जिले में लगभग 40 हजार टू व्हीलर, 3 से 4 हजार तक फोर व्हीलर हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. साथ ही जिनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं प्रयोग में नहीं है, वह निरस्त करा लें.
-रविकांत शुक्ला, एआरटीओ प्रवर्तन, मिर्जापुर

Intro:मिर्जापुर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष पूरा हो गया है तो संभागीय परिवहन विभाग में पंजीयन दोबारा करा लें। अन्यथा सड़क पर चलाते हैं चेकिंग के समय पकड़े जाते हैं तो 4 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।जल्द ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू होने वाला है पकड़े जाने पर 4 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मिर्जापुर में लगभग फोर व्हीलर 3 हजार टू व्हीलर 40 हजार हैं ।जिनके रजिस्ट्रेशन दोबारा होना अनिवार्य है। एआरटीओ प्रवर्तन रविकांत शुक्ला ने बताया कि 15 वर्ष की वैधता पार कर चुके सभी वाहनों का पंजीयन विभाग में कराना अनिवार्य है या गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है यूज़ में नहीं है तो उसे निरस्त करा ले।


Body:15 वर्ष के वाहनो को सड़क के पर चलाने से पहले सावधान हो जाइए। वाहन चलाने से पूर्व संभागीय परिवहन विभाग में पंजीयन करा लीजिए अन्यथा 4000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 साल पूरा हो गया हो तब उसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय में पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कार शुरू हो गया है 15 साल पुरानी बाइक कार ऑटो वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराए बिना सड़कों पर परिचालन करते पकड़े जाते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा। दोबारा नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए होगा। एआरटीओ प्रवर्तन रवि कांत शुक्ला ने बताया कि 15 वर्ष की वैधता पार कर चुके सभी वाहनों का पंजीयन विभाग में कराना अनिवार्य है। वाहन चालक विभाग में पंजीयन करा लें। विभाग जल्द ही 15 वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान शुरू करने वाला है पकड़े जाने पर 4000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जनपद में लगभग 40,000 टू व्हीलर 3 से 4 हजार तक फोर व्हीलर है जिनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है साथ ही जिनके वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं यूज़ में नहीं है वह निरस्त करा लें।

बाईट-रविकांत शुक्ला-एआरटीओ प्रवर्तन

जय प्रकाश सिंह
मिर्ज़ापुर
9453881630


Conclusion:
Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST
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