मेरठ: हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अब लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. एनएचआई के नए आदेश के अनुसार अब लोकल वाहनों को भी छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वह फास्टैग से अपना टोल देंगे. कैश में टोल देने पर उन्हें छूट नहीं दी जाएगी.
लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य
- टोल प्लाजा पर एनएचआई की गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा की 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वाहनों को टोल में 75% की छूट दी जाती है.
- कमर्शियल वाहनों को लोकल होने पर 50% की छूट मिलती है.
- एनएचआई ने अब जो नए निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक लोकल वाहनों को भी यह छूट तभी मिलेगी जब वह अपना टोल टैक्स फास्टैग से देंगे.
- यदि वे टोल टैक्स कैश देंगे तो उन्हें छूट नहीं दी जाएगी.
- एन एच 58 स्थित टोल प्लाजा पर भी एनएचआई के निर्देशों के बारे में वाहन स्वामियों को बताया जा रहा है.
- टोल प्लाजा पर एक साइड से केवल एक ही कैश लाइन चलाई जा रही है, अन्य सभी लाइनों को फास्टैग के लिए खोला है.
- कैश की एक लाइन होने की वजह से वाहन स्वामियों को काफी देर तक लाइन में रुकना पड़ रहा है.