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मेरठ: अब लोकल वाहन स्वामियों को भी फास्टैग से ही देना होगा टोल - मेरठ ताजा समाचार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में टोल प्लाजा पर अब लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. फास्टैग से टोल टैक्स देने पर छूट भी मिल रही है.

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लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य.
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Published : Jan 16, 2020, 5:32 PM IST

मेरठ: हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अब लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. एनएचआई के नए आदेश के अनुसार अब लोकल वाहनों को भी छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वह फास्टैग से अपना टोल देंगे. कैश में टोल देने पर उन्हें छूट नहीं दी जाएगी.

लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य.

लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य

  • टोल प्लाजा पर एनएचआई की गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा की 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वाहनों को टोल में 75% की छूट दी जाती है.
  • कमर्शियल वाहनों को लोकल होने पर 50% की छूट मिलती है.
  • एनएचआई ने अब जो नए निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक लोकल वाहनों को भी यह छूट तभी मिलेगी जब वह अपना टोल टैक्स फास्टैग से देंगे.
  • यदि वे टोल टैक्स कैश देंगे तो उन्हें छूट नहीं दी जाएगी.
  • एन एच 58 स्थित टोल प्लाजा पर भी एनएचआई के निर्देशों के बारे में वाहन स्वामियों को बताया जा रहा है.
  • टोल प्लाजा पर एक साइड से केवल एक ही कैश लाइन चलाई जा रही है, अन्य सभी लाइनों को फास्टैग के लिए खोला है.
  • कैश की एक लाइन होने की वजह से वाहन स्वामियों को काफी देर तक लाइन में रुकना पड़ रहा है.

मेरठ: हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अब लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. एनएचआई के नए आदेश के अनुसार अब लोकल वाहनों को भी छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वह फास्टैग से अपना टोल देंगे. कैश में टोल देने पर उन्हें छूट नहीं दी जाएगी.

लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य.

लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य

  • टोल प्लाजा पर एनएचआई की गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा की 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वाहनों को टोल में 75% की छूट दी जाती है.
  • कमर्शियल वाहनों को लोकल होने पर 50% की छूट मिलती है.
  • एनएचआई ने अब जो नए निर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक लोकल वाहनों को भी यह छूट तभी मिलेगी जब वह अपना टोल टैक्स फास्टैग से देंगे.
  • यदि वे टोल टैक्स कैश देंगे तो उन्हें छूट नहीं दी जाएगी.
  • एन एच 58 स्थित टोल प्लाजा पर भी एनएचआई के निर्देशों के बारे में वाहन स्वामियों को बताया जा रहा है.
  • टोल प्लाजा पर एक साइड से केवल एक ही कैश लाइन चलाई जा रही है, अन्य सभी लाइनों को फास्टैग के लिए खोला है.
  • कैश की एक लाइन होने की वजह से वाहन स्वामियों को काफी देर तक लाइन में रुकना पड़ रहा है.
Intro:मेरठ: अब लोकल वाहन स्वामियों को भी फास्टैग से ही देना होगा टोल

टोल प्लाजा पर अब लोकल वाहन स्वामियों को भी फास्टैग से टोल देना होगा। यदि कैश में टोल देंगे तो उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

मेरठ। हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अब लोकल वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। एनएचआई के नए आदेश के अनुसार अब लोकल वाहनों को भी छूट का लाभ तभी मिलेगा जब वह फास्टैग से अपना टोल देंगे। कैश में टोल देने पर उन्हें छूट नहीं दी जाएगी।




Body:टोल प्लाजा पर एनएचआई की गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा की 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले वाहनों को टोल में 75% की छूट दी जाती है। कमर्शियल वाहनों को लोकल होने पर 50% की छूट मिलती है। एनएचआई नेअब जो नए निर्देश जारी किए हैं। उनके मुताबिक लोकल वाहनों को भी यह छूट तभी मिलेगी जब वह अपना टोल टैक्स फास्टैग से देंगे। यदि वे टोल टैक्स कैश देंगे तो उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। एन एच 58 स्थित टोल प्लाजा पर भी एनएचआई के निर्देशों के बारे में वाहन स्वामियों को बताया जा रहा है। टोल प्लाजा पर एक साइड से केवल एक ही कैश लाइन चलाई जा रही है। अन्य सभी लाइनों को फास्टैग के लिए खोला है। कैश की एक लाइन होने की वजह से वाहन स्वामियों को काफी देर तक लाइन में रुकना पड़ रहा है।




Conclusion:टोल प्लाजा के मैनेजर प्रदीप चौधरी ने बताया कि एनएचआई के नए निर्देशों के अनुसार लोकल वाहन स्वामियों को भी फास्टैग अनिवार्य किया गया है। लोकल वाहनों को टोल में जो छूट मिलती थी वह अब से फास्टैग से टोल देने पर ही मिलेगी।

बाइट- प्रदीप चौधरी, मैनेजर

अजय चौहान
9897799794
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