मेरठः 2006 में हुए विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 जुलाई तक पक्षकार क्षतिपूर्ति का प्रार्थनापत्र पेश करें. साथ ही यह भी कहा है कि अगर अभी तक किसी भी पीड़ित या मृतक के परिजनों की ओर से कोई भी प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) पाने हेतु आवेदन नहीं दिया गया है तो वह अपर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में 15 जुलाई तक आवेदन कर सकता है.
मेरठ में शुक्रवार को अपर जनपद न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विक्टोरिया पार्क अग्निकांड से संबंधित प्रतिकर निर्धारण के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से दी गई समयसीमा खत्म हो गई है. अभी तक किसी ने भी प्रतिकर के लिए आवदेन नहीं किया है. 15 जुलाई तक पक्षकार क्षतिपूर्ति की धनराशि के लिए प्रार्थनापत्र पेश करें. साथ ही कहा कि इस मामले के विपक्षी लखन सिंह तोमर निवासी प्रभात नगर मेरठ को भी प़क्षकार के रूप में योजित किया गया है. वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं. उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है. लखन सिंह तोमर को भी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया.
बता दें कि 10 अप्रैल 2006 को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर ब्रांड शो का आयोजन हुआ था. इसी दौरान भीषण अग्निकांड में 65 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे. अपर जिला जज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया था. प्रतिकर के लिए पीड़ितों के परिजनों से आवेदन मांगे गए थे. इस मामले में मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल की तर्ज पर प्रतिकर निर्धारण तय किया जाना है.
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