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मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज - सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर एफआईआर

उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि सपा नेता ने जरूरतमंदों को राशन बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया.

सपा नेता अतुल प्रधान.
सपा नेता अतुल प्रधान.
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Published : Apr 13, 2020, 12:42 PM IST

मेरठ: जिले में सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ शहर के थाना कंकरखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने गांव बटजेवरा में जरूरतमंदों को राशन बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया. सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ यह मुकदमा गांव के चौकीदार की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर इस मुकदमे को अतुल प्रधान ने राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज करना बताया है.

मेरठ समाचार
सपा नेता को जारी नोटिस.


थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने रविवार को सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ केस दर्ज किया. बताया गया कि उन्होंने शनिवार को बटजेवरा गांव में जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया था. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया. गांव में राशन वितरण करने की जिला प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई, जिसके बाद पुलिस ने सपा नेता अतुल प्रधान को पहले नोटिस दिया और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया.

सपा नेता सरधना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे. सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ थाना कंकरखेड़ा में धारा 188/269/270 महामारी अधिनियम 1897 धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अतुल प्रधान के साथ इस मुकदमे में प्रधान पति जयवीर सिंह को भी शामिल किया गया है.


वहीं इस संबंध में सपा नेता अतुल प्रधान का कहना है कि मेरे खिलाफ यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है. उन्होंने जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाकर कुछ गलत नहीं किया. राशन सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया.

ये भी पढ़ें- मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 50, अब तक ठीक हुए 19

मेरठ: जिले में सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ शहर के थाना कंकरखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने गांव बटजेवरा में जरूरतमंदों को राशन बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया. सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ यह मुकदमा गांव के चौकीदार की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर इस मुकदमे को अतुल प्रधान ने राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज करना बताया है.

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सपा नेता को जारी नोटिस.


थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने रविवार को सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ केस दर्ज किया. बताया गया कि उन्होंने शनिवार को बटजेवरा गांव में जरूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण किया था. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं किया. गांव में राशन वितरण करने की जिला प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई, जिसके बाद पुलिस ने सपा नेता अतुल प्रधान को पहले नोटिस दिया और उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया.

सपा नेता सरधना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे. सपा नेता अतुल प्रधान के खिलाफ थाना कंकरखेड़ा में धारा 188/269/270 महामारी अधिनियम 1897 धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अतुल प्रधान के साथ इस मुकदमे में प्रधान पति जयवीर सिंह को भी शामिल किया गया है.


वहीं इस संबंध में सपा नेता अतुल प्रधान का कहना है कि मेरे खिलाफ यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किया गया है. उन्होंने जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाकर कुछ गलत नहीं किया. राशन सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया.

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