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मेरठ के कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कारखाना चलाने की अनुमति

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Published : May 20, 2020, 10:40 PM IST

यूपी के मेरठ में लॉकडाउन के दौरान नाॅन कंटेनमेंट जोन में उद्योगों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी. डीएम ने कहा की कंटेनमेंट जोन को पुनः परिभाषित किया जा रहा है. इसके बाद गाइडलाइन के अनुसार अनुमति दी जाएगी.

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उद्यमियों के साथ बैठक

मेरठः लॉकडाउन 4.0 में फिलहाल मेरठ के कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट जिला प्रशासन नहीं देगा. डीएम अनिल ढींगरा ने बुधवार को उद्यमियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन को पुनः परिभाषित किया जा रहा है. इसके बाद ही गाइडलाइन के अनुसार अनुमति दी जाएगी.

नॉन कंटेनमेंट जोन में उद्योगों के संचालन की अनुमति
बैठक में डीएम अनिल ढींगरा ने कहा​ कि नाॅन कंटेनमेट जोन में ऐसे उद्योगों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी, जिनके श्रमिक या तो फैक्ट्री के अंदर रहे या फैक्ट्री के आसपास नाॅन कंटेनमेंट जोन में निवास करें. कंटेनमेट जोन में रहने वाले किसी भी श्रमिक को फैक्ट्री में आने के लिए पास नहीं दिया जायेगा. डीएम ने इस संबंध में उद्यमियों और व्यापारियों से भी सुझाव मांगे ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

400 उद्योगों को चालू करने की अनुमति
उद्योग विभाग ने 400 उद्योगों को चालू करने की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के साथ प्रदान की है. डीएम अनिल ढींगरा ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार संचालित कराने का है. कारखानों में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाए और लाॅकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा.

2000 उद्योगों को अनुमति देने की तैयारी
उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि वर्तमान में करीब 400 उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के पुनः परिभाषित होने के पश्चात यदि परतापुर, मोहकमपुर व बागपत रोड पर औद्योगिक एरिया संचालित किये जाते है, तो करीब 2000 और उद्योगों को संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने की संभावना है.

जल्द ही गाइडलाइन होगी जारी
बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों से सुझाव मांगे गए हैं. उन सुझावों को शामिल करते हुए जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी. काम शुरू करने से पहले उनसे लिखित लिया जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा, फैक्ट्री के बाहर सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था रखनी होगी. मॉस्क न लगने पर भी कार्रवाई की जाएगी.

मेरठः लॉकडाउन 4.0 में फिलहाल मेरठ के कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट जिला प्रशासन नहीं देगा. डीएम अनिल ढींगरा ने बुधवार को उद्यमियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन को पुनः परिभाषित किया जा रहा है. इसके बाद ही गाइडलाइन के अनुसार अनुमति दी जाएगी.

नॉन कंटेनमेंट जोन में उद्योगों के संचालन की अनुमति
बैठक में डीएम अनिल ढींगरा ने कहा​ कि नाॅन कंटेनमेट जोन में ऐसे उद्योगों को संचालित करने की अनुमति मिलेगी, जिनके श्रमिक या तो फैक्ट्री के अंदर रहे या फैक्ट्री के आसपास नाॅन कंटेनमेंट जोन में निवास करें. कंटेनमेट जोन में रहने वाले किसी भी श्रमिक को फैक्ट्री में आने के लिए पास नहीं दिया जायेगा. डीएम ने इस संबंध में उद्यमियों और व्यापारियों से भी सुझाव मांगे ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

400 उद्योगों को चालू करने की अनुमति
उद्योग विभाग ने 400 उद्योगों को चालू करने की अनुमति सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के साथ प्रदान की है. डीएम अनिल ढींगरा ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार संचालित कराने का है. कारखानों में काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाए और लाॅकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा.

2000 उद्योगों को अनुमति देने की तैयारी
उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि वर्तमान में करीब 400 उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के पुनः परिभाषित होने के पश्चात यदि परतापुर, मोहकमपुर व बागपत रोड पर औद्योगिक एरिया संचालित किये जाते है, तो करीब 2000 और उद्योगों को संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने की संभावना है.

जल्द ही गाइडलाइन होगी जारी
बैठक में उद्यमियों और व्यापारियों से सुझाव मांगे गए हैं. उन सुझावों को शामिल करते हुए जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी. काम शुरू करने से पहले उनसे लिखित लिया जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा, फैक्ट्री के बाहर सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था रखनी होगी. मॉस्क न लगने पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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