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मेरठ के विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के हर्जाने के लिए आवेदन की समय-सीमा एक हफ्ते बढ़ी - मेरठ की ताजी खबर

मेरठ के विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के हर्जाने के लिए आवेदन की समय सीमा कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है.

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मेरठ के विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के हर्जाने के लिए आवेदन की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ी
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Published : Jul 15, 2022, 7:43 PM IST

मेरठः 2006 में शहर में हुए विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ा दी. न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. इससे पूर्व आठ जुलाई को भी एक सप्ताह के लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई थी.

कोर्ट ने कहा कि संज्ञान में आया है कि काफी आवेदनकर्ताओ को महत्वपूर्ण प्रपत्र नहीं मिल सके हैं एवं विधिक राय भी प्राप्त नहीं हुई है. इस संबंध में बार-बार आग्रह किया जा रहा था कि सर्वप्रथम प्रतिकर धनराशि निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करवाए जाए फिर अन्य अन्य प्रपत्र दाखिल करवाए जाए. न्यायालय के संज्ञान में यह भी आया है कि किसी भी आवेदनकर्ता द्वारा जो आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं वह शपथपत्र से समर्थित नहीं है. ऐसे में जिन्होंने आवेदनपत्र पेश नहीं किए हैं, वे कोर्ट में पेश करें. इसी के मद्देनजर आवेदन पत्र पेश करने की समय सीमा में एक सप्ताह की बढ़ोत्तरी की गई है.

बता दें कि 10 अप्रैल 2006 को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर ब्रांड शो का आयोजन हुआ था. उस दौरान भीषण अग्निकांड में 65 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे. अपर जिला जज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया था. प्रतिकर के लिए पीड़ितों के परिजनों से आवेदन मांगे गए थे. इस मामले में मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल की तर्ज पर प्रतिकर निर्धारण तय किया जाना है.

मेरठः 2006 में शहर में हुए विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन की समय सीमा एक हफ्ते बढ़ा दी. न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है. इससे पूर्व आठ जुलाई को भी एक सप्ताह के लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई थी.

कोर्ट ने कहा कि संज्ञान में आया है कि काफी आवेदनकर्ताओ को महत्वपूर्ण प्रपत्र नहीं मिल सके हैं एवं विधिक राय भी प्राप्त नहीं हुई है. इस संबंध में बार-बार आग्रह किया जा रहा था कि सर्वप्रथम प्रतिकर धनराशि निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश करवाए जाए फिर अन्य अन्य प्रपत्र दाखिल करवाए जाए. न्यायालय के संज्ञान में यह भी आया है कि किसी भी आवेदनकर्ता द्वारा जो आवेदन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं वह शपथपत्र से समर्थित नहीं है. ऐसे में जिन्होंने आवेदनपत्र पेश नहीं किए हैं, वे कोर्ट में पेश करें. इसी के मद्देनजर आवेदन पत्र पेश करने की समय सीमा में एक सप्ताह की बढ़ोत्तरी की गई है.

बता दें कि 10 अप्रैल 2006 को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर ब्रांड शो का आयोजन हुआ था. उस दौरान भीषण अग्निकांड में 65 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक लोग घायल हुए थे. अपर जिला जज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया था. प्रतिकर के लिए पीड़ितों के परिजनों से आवेदन मांगे गए थे. इस मामले में मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल की तर्ज पर प्रतिकर निर्धारण तय किया जाना है.

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