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फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को जमानत

विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में जमानत मिल गई है. शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की जिला जज के सामने पेशी हुई.

मुख्तार अंसारी को जमानत
मुख्तार अंसारी को जमानत
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Published : Apr 9, 2021, 3:55 PM IST

मऊः फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ जिला जज ने जमानत दे दी है. जिला जज शंकर लाल ने मुख्तार अंसारी को जमानत दी है. विधायक मुख्तार अंसारी पर मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनाने मामले में मुकदमा दर्ज है.

मुख्तार अंसारी को जमानत

दो मुचलके पर जमानत
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी को एक-एक लाख के दो मुचलके पर जमानत मिल गई है. विधायक पर यह मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मनमाने तरीके से लगाया गया है. इसमें जमानत मिलना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी तक मुख्तार अंसारी पर 41 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अधिकांश मामले में वह बरी हो गए हैं.

वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी
शुक्रवार को मऊ से सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी. इसमें सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार अंसारी का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि नियत की. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से परिवार के सदस्यों से मिलने और बातचीत करने तथा अपने अधिवक्ता से मिलने और बातचीत करने के लिए इजाजत मांगी. इस पर सीजेएम ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देश दिया कि जेल मेन्युअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को परिवार वालों और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करें.

अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में पेशी
आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी नाम-पते के आधार पर चार लोगों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. शस्त्र सत्यापन के दौरान 2019 में इसका खुलासा हुआ. जांच के बाद मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ के सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई.

इसे भी पढ़ेंः मुख्तार अंसारी की पत्नी की याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

थाना दक्षिण टोला में दर्ज है मुकदमा
वर्ष 2020 में शस्त्रधारकों के शस्त्र एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि दक्षिण टोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का कूटरचित अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त किया गया था. अपराधियों द्वारा लोक सेवकों को डरा-धमकाकर उक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी कर प्राप्त कर लिया गया था. इसके आधार पर थाना दक्षिण टोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया.

मऊः फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ जिला जज ने जमानत दे दी है. जिला जज शंकर लाल ने मुख्तार अंसारी को जमानत दी है. विधायक मुख्तार अंसारी पर मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस बनाने मामले में मुकदमा दर्ज है.

मुख्तार अंसारी को जमानत

दो मुचलके पर जमानत
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में विधायक मुख्तार अंसारी को एक-एक लाख के दो मुचलके पर जमानत मिल गई है. विधायक पर यह मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मनमाने तरीके से लगाया गया है. इसमें जमानत मिलना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी तक मुख्तार अंसारी पर 41 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अधिकांश मामले में वह बरी हो गए हैं.

वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी
शुक्रवार को मऊ से सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी. इसमें सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार अंसारी का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि नियत की. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से परिवार के सदस्यों से मिलने और बातचीत करने तथा अपने अधिवक्ता से मिलने और बातचीत करने के लिए इजाजत मांगी. इस पर सीजेएम ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देश दिया कि जेल मेन्युअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को परिवार वालों और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करें.

अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में पेशी
आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी नाम-पते के आधार पर चार लोगों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. शस्त्र सत्यापन के दौरान 2019 में इसका खुलासा हुआ. जांच के बाद मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ के सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई.

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थाना दक्षिण टोला में दर्ज है मुकदमा
वर्ष 2020 में शस्त्रधारकों के शस्त्र एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि दक्षिण टोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का कूटरचित अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त किया गया था. अपराधियों द्वारा लोक सेवकों को डरा-धमकाकर उक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी कर प्राप्त कर लिया गया था. इसके आधार पर थाना दक्षिण टोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया.

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