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मऊ में सशर्त खुलेंगी दुकानें, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगा नो ट्रैफिक

यूपी के मऊ में डीएम ने दिन निर्धारित करके दुकानें खोलने का आदेश दिया है. इसी के मद्देनजर दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगी. वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नो ट्रैफिक घोषित कर दिया गया है. इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी
जानकारी देते डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी
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Published : May 20, 2020, 10:51 AM IST

मऊ: लॉकडाउन के चौथे चरण में राहत देते हुए डीएम ने दिन निर्धारित करके दुकानें खोलने का आदेश दिया है. सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को होगी. वहीं ग्राहक और दुकान के स्टाफ सभी के लिए मास्क अनिवार्य है. दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी. वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नो ट्रैफिक घोषित कर दिया गया है. इस दौरान कोई सड़क पर पाया जाएगा, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पहले से जो दुकानें खुलती आ रही हैं, उनके लिए सारे नियम पहले जैसे ही हैं. सोमवार और शनिवार को फुटवियर की दुकानें, मंगलवार को बर्तन की, बुधवार को सौंदर्य प्रसाधन, गुरुवार और शुक्रवार को गारमेंट की और रविवार को फुटपाथ की दुकानें खुलेंगी. इन सभी नियमों का सभी कड़ाई से पालन करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बाइक पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को चलने की इजाजत दी गई है. विशेष हालात में एक महिला बैठ सकती है, लेकिन महिला का पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा. चार पहिया वाहन में दो लोगों के साथ दो बच्चों को भी बैठने की इजाजत है. किसी भी हाल में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से नहीं निकलना है. सिर्फ दवा लेने के लिए ही ये लोग बाहर निकल सकते हैं. वहीं 20 लोगों की अनुमति के साथ मैरेज हॉल भी खोलने का आदेश है.

इसके साथ ही मरीजों को 102 और 108 एंबुलेंस से ही लाने की इजाजत है. एंबुलेंस के आने में देर होने पर मरीज को निजी वाहन से भी लाया जा सकता है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करना होगा. सिर्फ पंजीकृत खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खुलेगा.

मऊ: लॉकडाउन के चौथे चरण में राहत देते हुए डीएम ने दिन निर्धारित करके दुकानें खोलने का आदेश दिया है. सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को होगी. वहीं ग्राहक और दुकान के स्टाफ सभी के लिए मास्क अनिवार्य है. दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी. वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नो ट्रैफिक घोषित कर दिया गया है. इस दौरान कोई सड़क पर पाया जाएगा, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

डीएम ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पहले से जो दुकानें खुलती आ रही हैं, उनके लिए सारे नियम पहले जैसे ही हैं. सोमवार और शनिवार को फुटवियर की दुकानें, मंगलवार को बर्तन की, बुधवार को सौंदर्य प्रसाधन, गुरुवार और शुक्रवार को गारमेंट की और रविवार को फुटपाथ की दुकानें खुलेंगी. इन सभी नियमों का सभी कड़ाई से पालन करें, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं बाइक पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को चलने की इजाजत दी गई है. विशेष हालात में एक महिला बैठ सकती है, लेकिन महिला का पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा. चार पहिया वाहन में दो लोगों के साथ दो बच्चों को भी बैठने की इजाजत है. किसी भी हाल में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से नहीं निकलना है. सिर्फ दवा लेने के लिए ही ये लोग बाहर निकल सकते हैं. वहीं 20 लोगों की अनुमति के साथ मैरेज हॉल भी खोलने का आदेश है.

इसके साथ ही मरीजों को 102 और 108 एंबुलेंस से ही लाने की इजाजत है. एंबुलेंस के आने में देर होने पर मरीज को निजी वाहन से भी लाया जा सकता है. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करना होगा. सिर्फ पंजीकृत खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खुलेगा.

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