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माफिया मुख्तार अंसारी की करीबी अलका राय की संपत्ति कुर्क, एंबुलेंस मामले में उछला था नाम - मऊ की खबरें

मऊ जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी (mafia mukhtar ansari) की करीबी अलका राय की संपत्ति को कुर्क कर लिया है. कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

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अलका राय की संपत्ति
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Published : Oct 3, 2022, 7:49 PM IST

Updated : Oct 3, 2022, 10:17 PM IST

बाराबंकीः माफिया मुख्तार अंसारी चर्चित एंबुलेंस मामले में मुख्तार गैंग की सदस्य अलका राय की करीब 3 करोड़ की संपत्ति को बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है. बता दें, कि अलका राय माफिया मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस मामले में आरोपी हैं. वहीं, सीओ धनंजय मिश्र ने बताया कि पंजाब के रोपण जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान अलका राय का नाम सामने आया था.

माफिया मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस मामले से संबंधित अभियुक्ता डॉ. अलका राय निवासी भीटी तहसील सदर जनपद मऊ द्वारा गैंग लीडर व गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर श्याम संजीवनी हास्पिटल के नाम से आपराधिक षडयंत्र रचा था. कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस नं. UP 41 AT 7171 क्रय करने एवं संगठित गिरोह बनाकर अवैध कारोबार से धनोपार्जन कर अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई. बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा जनपद मऊ के पुलिस प्रशासन की मदद से आरोपी की संपत्ति को धारा 14(1) यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया.

क्या है एंबुलेंस मामला ?
31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस का प्रयोग पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने मुख्तार अंसारी द्वारा किया गया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि इसका रिनिवल ही नहीं कराया गया था.

कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय के वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई. इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 02 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए मुख्तार अंसारी का नाम भी बढ़ाया गया था. 27 मार्च 2022 को इस मामले में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्यवाही की गई थी.

पढ़ेंः मुठभेड़ में माफिया मुख्तार अंसारी का खास शूटर घायल, तीन गिरफ्तार

बाराबंकीः माफिया मुख्तार अंसारी चर्चित एंबुलेंस मामले में मुख्तार गैंग की सदस्य अलका राय की करीब 3 करोड़ की संपत्ति को बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है. बता दें, कि अलका राय माफिया मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस मामले में आरोपी हैं. वहीं, सीओ धनंजय मिश्र ने बताया कि पंजाब के रोपण जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान अलका राय का नाम सामने आया था.

माफिया मुख्तार अंसारी के एंबुलेंस मामले से संबंधित अभियुक्ता डॉ. अलका राय निवासी भीटी तहसील सदर जनपद मऊ द्वारा गैंग लीडर व गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर श्याम संजीवनी हास्पिटल के नाम से आपराधिक षडयंत्र रचा था. कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एंबुलेंस नं. UP 41 AT 7171 क्रय करने एवं संगठित गिरोह बनाकर अवैध कारोबार से धनोपार्जन कर अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति अर्जित की गई. बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा जनपद मऊ के पुलिस प्रशासन की मदद से आरोपी की संपत्ति को धारा 14(1) यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया.

क्या है एंबुलेंस मामला ?
31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस का प्रयोग पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने मुख्तार अंसारी द्वारा किया गया था. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि इसका रिनिवल ही नहीं कराया गया था.

कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय के वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई. इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद समेत कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 02 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट ऐक्ट के तहत मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए मुख्तार अंसारी का नाम भी बढ़ाया गया था. 27 मार्च 2022 को इस मामले में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगेस्टर ऐक्ट की कार्यवाही की गई थी.

पढ़ेंः मुठभेड़ में माफिया मुख्तार अंसारी का खास शूटर घायल, तीन गिरफ्तार

Last Updated : Oct 3, 2022, 10:17 PM IST
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