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मऊ: लॉकडाउन 4.0 का सख्ती से होगा पालन, 31 मई तक चलेगा अभियान

यूपी के मऊ में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर लॉकडाउन 4.0 का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है. शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार अगले 31 मई तक अभियान चलाया जायेगा.

लॉकडाउन 4.0 का सख्ती से होगा पालन.
लॉकडाउन 4.0 का सख्ती से होगा पालन.
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Published : May 20, 2020, 11:51 PM IST

मऊ: जिले में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जिले में अभी तक 13 केस पाए गए हैं. जिसमें से एक मरीज ठीक हो कर घर वापस आ गया है. अब लॉकडाउन 4.0 के नियम का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है. शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार अगले 31 मई तक अभियान चलाया जायेगा. इस अभियास के तहत शाम 7 बजे के बाद और सुबह सात बजे के पहले कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति ही कहीं आ-जा सकता है.

जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शासन स्तर पर लॉकडाउन 4.0 के नियम का पालन कराने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. इसके तहत कोई भी व्यक्ति शाम सात बजे के बाद और सुबह सात बजे के पहले घर से बाहर नहीं निकलेगा. अगर वह घर के बाहर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही कहीं आने जाने की अनुमति दी गई है. इमरजेन्सी सेवा पर बाइक की पिछली सीट पर महिला को ले जाने की अनुमति दी जाएगी. बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. बाइक पर अगर दो लोग बैठे हैं, तो दोनों को हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य़ है.

इसे भी पढ़ें-मऊ: लॉकडाउन में युवक ने घर पर शुरू की मशरूम की खेती

इसके लिए विशेष अभियान 31 मई तक चलाया जायेगा. सभी थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से नियम का पालन कराने का आदेश दे दिया गया है. सभी लोग कोरोना महामारी की गम्भीरता को देखते हुए नियम का पालन करें.

मऊ: जिले में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जिले में अभी तक 13 केस पाए गए हैं. जिसमें से एक मरीज ठीक हो कर घर वापस आ गया है. अब लॉकडाउन 4.0 के नियम का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का मन बनाया है. शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार अगले 31 मई तक अभियान चलाया जायेगा. इस अभियास के तहत शाम 7 बजे के बाद और सुबह सात बजे के पहले कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति ही कहीं आ-जा सकता है.

जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शासन स्तर पर लॉकडाउन 4.0 के नियम का पालन कराने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं. इसके तहत कोई भी व्यक्ति शाम सात बजे के बाद और सुबह सात बजे के पहले घर से बाहर नहीं निकलेगा. अगर वह घर के बाहर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही कहीं आने जाने की अनुमति दी गई है. इमरजेन्सी सेवा पर बाइक की पिछली सीट पर महिला को ले जाने की अनुमति दी जाएगी. बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. बाइक पर अगर दो लोग बैठे हैं, तो दोनों को हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य़ है.

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इसके लिए विशेष अभियान 31 मई तक चलाया जायेगा. सभी थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से नियम का पालन कराने का आदेश दे दिया गया है. सभी लोग कोरोना महामारी की गम्भीरता को देखते हुए नियम का पालन करें.

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