मऊः अंतरराज्यीय अपराधी गैंग आईएस 191 के सरगना माफिया मुख्तार अंसारी सहित 4 अपराधियों के विरुद्ध शुक्रवार को मऊ पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है. कूटरचित दस्तावेज पर शस्त्र का लाइसेंस लेने के मामले में थाना दक्षिण टोला में चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस्त्र जारी करने के निर्देश दिए थे.
फर्जी दस्तावेज पर लिए थे शस्त्र के लाइसेंस
वर्ष 2020 में शस्त्र धारकों के शस्त्र सत्यापन एवं पता सत्यापन के दौरान पाया गया कि इसराईल अंसारी, सलीम, अनवर ने दक्षिणटोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का कूटरचित अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त किया गया है. जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अपराधियों द्वारा लोक सेवकों को डरा-धमका कर दस्तावेजों को प्राप्त किया था. इसके आधार पर थाना दक्षिणटोला में अभियोग पंजीकृत किया गया था. इसमें गैंग लीडर मुख्तार अंसारी सहित इसराईल अंसारी, सलीम व अनवर सहजाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था. इसके बाद मामले अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए शासन के तरफ से निर्देश प्राप्त हुये थे. इसी क्रम में थाना दक्षिणटोला में सभी आरोपियों के खिलाफ यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
मुख्तार ने फर्जी पते पर लाइसेंस जारी करने के दिए थे निर्देश
पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया इन सभी आरोपियों के खिलाफ शस्त्रों के दुरुपयोग के संबंध में थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ में अभियोग पंजीकृत है. इसके आलावा गैंग लीडर के विरूद्ध वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, चन्दौली, आगरा, दिल्ली व पंजाब में हत्या, अपहरण, लूट, धमकी सहित संगीन धाराओं में लगभग कुल 50 अभियोग पंजीकृत है. गैंग लीडर मुख्तार अंसारी द्वारा अपने लेटर पैड पर फर्जी पते पर शस़्त्र जारी करने हेतु निर्देश दिये जाते थे. इसके आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी हुए थे. एसपी ने बताया कि फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में निरुद्ध है.
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अभियुक्तों ने इन कूटरचित दस्तावेज के आधार पर लिये थे शस्त्र
1. डीबीबीएल न. एस 5590 लाइसेंस न0 8140-06/2011 (इसराईल अंसारी).
2. डीबीबीएल न. 13916 लाइसेंस न0 82 पी/06/2001 ( मो. शाह आलम).
3. डीबीबीएल न. 13922 डी 01 लाइसेंस न0 83 पी-111/2001 (अनवर सहजाद).
4. डीबीबीएल न. 13771-91 लाइसेंस न0 84 पी/06/2001 (सलीम).