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मऊ: अडानी विल्मर कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना - मऊ समाचार

उत्तर प्रदेश के मऊ में अंतरराष्ट्रीय कंपनी अडानी विल्मर द्वारा निर्मित फॉर्चून सरसों तेल का नमूना अधो मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है.

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अडानी विल्मर कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना.
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Published : Dec 13, 2019, 10:11 PM IST

मऊ: देश की अंतरराष्ट्रीय कंपनी अडानी विल्मर द्वारा निर्मित फॉर्चून सरसों तेल का नमूना अधो मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही अन्य विचाराधीन सात मामलों पर निर्णय करते हुए न्याय निर्णय अधिकारी ने कुल 6 लाख 17 हजार का अर्थदंड आरोपित किया है.

जानकारी देते डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी.


मानक के अनुरूप नहीं पाए गए सैंपल
जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एसके त्रिपाठी की टीम ने वर्ष 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर भीटी क्षेत्र से फॉर्चून कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल के 200मिली. का सैंपल लिया था, जिसका नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया.


5 लाख का लगाया गया जुर्माना
उक्त सरसों तेल में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाए गए थे, जिसका मुकदमा न्याय निर्णय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था. इस पर फैसला करते हुए न्याय अधिकारी ने अडानी विल्मार कंपनी पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया, जो अधिकतम राशि है.


गायत्री ट्रेडर्स से लिया गया था सैंपल
संबंधित विक्रेता गायत्री ट्रेडर्स द्वारा नमूने के लिए गए सीलबंद सरसों तेल का उचित बिल बाउचर उपलब्ध करा दिए जाने के बाद उक्त मामले में फॉर्चून सरसों के निर्माता अडानी विल्मार लिमिटेड फार्च्यून हाउस नवरंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद को आरोपित किया गया.

ये भी पढ़ें- मऊ जिले में अवैध अस्पताल को प्रशासन ने किया सीज


अन्य 6 मामलों में 1 लाख 17 हजार का जुर्माना
इस मामले पर जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इसके साथ ही अन्य छह मामलों जिनमें नमकीन, छेना, खोआ और भैंस के दूध इत्यादि के नमूने फेल होने पर 1 लाख 17 हजार का दंड आरोपित किया गया. इस तरह न्यायिक अधिकारी द्वारा खाद्य औषधि प्रशासन के कुल 7 मामलों में 6 लाख 17 हजार का दंड आरोपित किया गया है. यह जुर्माना राशि संबंधित लोगों को 1 माह के भीतर जमा करना है.

मऊ: देश की अंतरराष्ट्रीय कंपनी अडानी विल्मर द्वारा निर्मित फॉर्चून सरसों तेल का नमूना अधो मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही अन्य विचाराधीन सात मामलों पर निर्णय करते हुए न्याय निर्णय अधिकारी ने कुल 6 लाख 17 हजार का अर्थदंड आरोपित किया है.

जानकारी देते डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी.


मानक के अनुरूप नहीं पाए गए सैंपल
जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एसके त्रिपाठी की टीम ने वर्ष 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर भीटी क्षेत्र से फॉर्चून कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल के 200मिली. का सैंपल लिया था, जिसका नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया.


5 लाख का लगाया गया जुर्माना
उक्त सरसों तेल में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाए गए थे, जिसका मुकदमा न्याय निर्णय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था. इस पर फैसला करते हुए न्याय अधिकारी ने अडानी विल्मार कंपनी पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया, जो अधिकतम राशि है.


गायत्री ट्रेडर्स से लिया गया था सैंपल
संबंधित विक्रेता गायत्री ट्रेडर्स द्वारा नमूने के लिए गए सीलबंद सरसों तेल का उचित बिल बाउचर उपलब्ध करा दिए जाने के बाद उक्त मामले में फॉर्चून सरसों के निर्माता अडानी विल्मार लिमिटेड फार्च्यून हाउस नवरंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद को आरोपित किया गया.

ये भी पढ़ें- मऊ जिले में अवैध अस्पताल को प्रशासन ने किया सीज


अन्य 6 मामलों में 1 लाख 17 हजार का जुर्माना
इस मामले पर जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इसके साथ ही अन्य छह मामलों जिनमें नमकीन, छेना, खोआ और भैंस के दूध इत्यादि के नमूने फेल होने पर 1 लाख 17 हजार का दंड आरोपित किया गया. इस तरह न्यायिक अधिकारी द्वारा खाद्य औषधि प्रशासन के कुल 7 मामलों में 6 लाख 17 हजार का दंड आरोपित किया गया है. यह जुर्माना राशि संबंधित लोगों को 1 माह के भीतर जमा करना है.

Intro:मऊ - देश के अंतरराष्ट्रीय कंपनी अडानी विल्मार द्वारा निर्मित फॉर्चून सरसों तेल का नमूना अधो मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला अधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही अन्य विचाराधीन सात मामलों पर निर्णय करते हुए न्याय निर्णय अधिकारी ने कुल 6 लाख 17 हजार का अर्थदंड आरोपित किया।


Body:जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एसके त्रिपाठी की टीम ने वर्ष 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर भीटी क्षेत्र से फॉर्चून कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल के 200ml का सैंपल लिया था। जिसका नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया। उक्त सरसों तेल में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाए गए। जिसका मुकदमा न्याय निर्णय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था। इस पर फैसला करते हुए न्याय अधिकारी ने अडानी विल्मार कंपनी पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया। जो अधिकतम राशि है। संबंधित विक्रेता गायत्री ट्रेडर्स द्वारा नमूने के लिए गये सीलबंद सरसों तेल का उचित बिल बाउचर उपलब्ध करा दिए जाने के बाद उक्त मामले में फॉर्चून सरसो के निर्माता अडानी विल्मार लिमिटेड फार्च्यून हाउस नवरंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग अहमदाबाद को आरोपित किया गया। इस मामले पर जिलाअधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके साथ ही अन्य छह मामलों जिनमें नमकीन, छेना, खोवा व भैंस के दूध इत्यादि के नमूने फेल होने पर 1 लाख 17 हजार का दंड आरोपित किया गया। इस तरह न्यायिक अधिकारी द्वारा खाद्य औषधि प्रशासन के कुल 7 मामलों में 6 लाख 17 हजार का दंड आरोपित किया गया। संबंधित लोगों को 1 माह के भीतर जमा कर देना हैं।


Conclusion:गौरतलब हो कि अडानी विल्मार जैसी बड़ी कंपनी के चर्चित ब्रांड का नमूना फेल होने पर नगर में लोगो ने आश्चर्य प्रकट किया है।

बाईट -1- ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी (डीएम, मऊ)

वेद मिश्रा, मऊ
9415219385
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