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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत, हेट स्पीच मामले में मिली जमानत

माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को उन्हें जमानत दे दी.

अधिवक्ता गोपाल निषाद ने बताया
अधिवक्ता गोपाल निषाद ने बताया
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Published : Jul 10, 2023, 10:05 PM IST

अधिवक्ता गोपाल निषाद ने बताया.

मऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी पर यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में एक चुनावी जनसभा के दौरान मंच से अधिकारियों को देख लेने की धमकी दिया था.

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान शहर कोतवाली के पहाड़ पूरा मोहल्ले में आयोजित एक जनसभा आयोजित की गई थी. यहां माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने उत्तेजित व धमकी भरे लहजे में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जनसभा को संबोधित किया था. जनसभा में मंच पर अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी सहित इलेक्शन एजेंट उसके चाचा मनसूर अंसारी भी मौजूद थे. मंच से अब्बास अंसारी ने अधिकारियों से हिसाब किताब देख लेने की बात धमकी भरे अंदाज में भाषण में दिया था. इस हेट स्पीच को प्रशासन ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली में अब्बास अंसारी सहित उसके छोटे भाई उमर अंसारी व चाचा मंसूर अंसारी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

मऊ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने अब्बास अंसारी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता गोपाल निषाद ने बताया कि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को जमानत मिली है. यह जमानत 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दिया है.

यह भी पढ़ें- अतीक-अशरफ की हत्या के पीछे कौन ?, पता नहीं लगा सकी एजेंसियां, चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी

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अधिवक्ता गोपाल निषाद ने बताया.

मऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी पर यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में एक चुनावी जनसभा के दौरान मंच से अधिकारियों को देख लेने की धमकी दिया था.

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान शहर कोतवाली के पहाड़ पूरा मोहल्ले में आयोजित एक जनसभा आयोजित की गई थी. यहां माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने उत्तेजित व धमकी भरे लहजे में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए जनसभा को संबोधित किया था. जनसभा में मंच पर अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी सहित इलेक्शन एजेंट उसके चाचा मनसूर अंसारी भी मौजूद थे. मंच से अब्बास अंसारी ने अधिकारियों से हिसाब किताब देख लेने की बात धमकी भरे अंदाज में भाषण में दिया था. इस हेट स्पीच को प्रशासन ने उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली में अब्बास अंसारी सहित उसके छोटे भाई उमर अंसारी व चाचा मंसूर अंसारी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

मऊ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने अब्बास अंसारी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया. अधिवक्ता गोपाल निषाद ने बताया कि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को जमानत मिली है. यह जमानत 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दिया है.

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