मऊः हेट स्पीच और आचार संहिता के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है. विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारीयो को देख लेने की धमकी दी थी. इसके बाद दक्षिण टोला थाने में आचार संहिता में मुकदमा दर्ज हुआ था.
गौरतलब है कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पहाड़पुर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने कहा था कि उनकी अखिलेश यादव से बात हो गई है. सरकार बनने के बाद अधिकारियों के 6 महीने तक ट्रांसफर रोक दिए जाएंगे और उनका हिसाब-किताब किया जाएगा. इस मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान में लेते हुए अब्बास के ऊपर 24 घंटे का प्रचार में रोक लगाने के साथ मुकदमा दर्ज करा दिया था. इस समय दो धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसे चुनाव जीतने के साथ ही अब्बास पर अलग से और 4 धाराएं बढ़ा दी गई. चुनाव तो अब्बास जीत गए लेकिन सरकार उनकी नहीं बनी. इसके साथ ही उनके सुर बदल गए और मीडिया पर ही उनके बयान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया.
बताते चलें कि हेट स्पीच मामले में 3 मार्च की रात में कोतवाली पुलिस ने अब्बास अंसारी पर 171 H और 506 IPC की धारा में मुकदमा दर्ज किया था. अब चार और धाराएं 186, 189, 153 A और 120B बढ़ाई गईं हैं. एसपी सुशील घुले ने बताया कि विवेचना के दौरान धाराएं बढ़ा दी गईं.
इसे भी पढ़ें-हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ धाराएं बढ़ीं...