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मऊ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई अब्बास अंसारी की पेशी, अगली सुनवाई 15 जुलाई को

कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से विधायक अब्बास अंसारी की पेशी मऊ कोर्ट में हुई. कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को करेगी.

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Published : Jul 3, 2023, 6:26 PM IST

मऊ: बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के दो मामलो में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ कोर्ट में पेशी हुई. मामला आरोपियों की हाजिरी के लिए नियत है. उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी किया गया है लेकिन अब तक उन्हें न तो पुलिस गिरफ्तार कर कर सकी न ही वह कोर्ट में हाजिर हुए हैं. सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की है. इसमें एक मामला शहर कोतवाली और दूसरा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है.

पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी.

पुलिस ने विवेचना के मामले में धारा 506, 171 एफ, 186, 189, 153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है. मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमाती वारंट जारी किया गया है.

सीजेएम ने मामले में 15 जुलाई की तिथि नियत किया. दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है. अधिवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया है. मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत किया. 15 जुलाई को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी दूसरे प्रकरण में सुनवाई है वही दोनों बेटे का भी उसी दिन सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होगी.

ये भी पढ़ेंः प्रेमी को पाने के लिए थर्ड जेंडर से बना लड़की, अब युवक के परिवार ने मुलाकात पर लगाई पाबंदी

मऊ: बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के दो मामलो में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ कोर्ट में पेशी हुई. मामला आरोपियों की हाजिरी के लिए नियत है. उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी किया गया है लेकिन अब तक उन्हें न तो पुलिस गिरफ्तार कर कर सकी न ही वह कोर्ट में हाजिर हुए हैं. सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि तय की है. इसमें एक मामला शहर कोतवाली और दूसरा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है.

पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान विवादित बयान दिया था. उन्होंने जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी.

पुलिस ने विवेचना के मामले में धारा 506, 171 एफ, 186, 189, 153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है. मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमाती वारंट जारी किया गया है.

सीजेएम ने मामले में 15 जुलाई की तिथि नियत किया. दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है. अधिवक्ता राजेश शर्मा ने बताया कि अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया है. मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत किया. 15 जुलाई को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी दूसरे प्रकरण में सुनवाई है वही दोनों बेटे का भी उसी दिन सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होगी.

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