ETV Bharat / state

डॉ. कफील की पत्नी कर रहीं पति की रिहाई की मांग, हाई कोर्ट से लगाई गुहार

मथुरा जेल में बंद डॉ. कफील खान की पत्नी ने अब हाई कोर्ट से उनकी रिहाई की गुहार लगाई है. आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जेल से उन्हें रिहा नहीं किया गया था.

shabishta
शबिस्ता, डॉ कफील की पत्नी.
author img

By

Published : Mar 30, 2020, 12:34 PM IST

मथुरा: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मथुरा जिला कारागार में बंद डॉ. कफील खान को रिहा करने के लिए कफील खान की पत्नी शबिस्ता ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार में बन्द कैदियों को रिहा करने को आदेश दिए गए थे, लेकिन मथुरा जिला कारागार में बंद कफील खान को रिहा नहीं किया जा रहा है. इसलिए वे हाई कोर्ट से गुहार लगा रही हैं.

मथुरा जिला कारागार में बंद बाल रोग विशेषज्ञ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉ. कफील खान को अलीगढ़ जिला कारागार से 13 फरवरी को मथुरा जिला कारागार शिफ्ट किया गया था. कफील खान की पत्नी शबिस्ता ने हाई कोर्ट से कफील खान को मथुरा जिला कारागार से रिहा करने की गुहार लगाई है.

पढ़ें: भारत में कोरोना : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- संक्रमितों की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से स्थिर

डॉ. कफील खान की पत्नी शबिस्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार में बंद कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कफील का नाम भी शामिल है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ के उच्च अधिकारियों ने मथुरा जिला कारागार फोन करके रिहाई रुकवा दी.

मथुरा: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मथुरा जिला कारागार में बंद डॉ. कफील खान को रिहा करने के लिए कफील खान की पत्नी शबिस्ता ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार में बन्द कैदियों को रिहा करने को आदेश दिए गए थे, लेकिन मथुरा जिला कारागार में बंद कफील खान को रिहा नहीं किया जा रहा है. इसलिए वे हाई कोर्ट से गुहार लगा रही हैं.

मथुरा जिला कारागार में बंद बाल रोग विशेषज्ञ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉ. कफील खान को अलीगढ़ जिला कारागार से 13 फरवरी को मथुरा जिला कारागार शिफ्ट किया गया था. कफील खान की पत्नी शबिस्ता ने हाई कोर्ट से कफील खान को मथुरा जिला कारागार से रिहा करने की गुहार लगाई है.

पढ़ें: भारत में कोरोना : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- संक्रमितों की वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से स्थिर

डॉ. कफील खान की पत्नी शबिस्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार में बंद कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कफील का नाम भी शामिल है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ के उच्च अधिकारियों ने मथुरा जिला कारागार फोन करके रिहाई रुकवा दी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.