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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 23 जुलाई को होगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक को लेकर सोमवार को मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होनी थी. कोर्ट में नो वर्क होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब इसकी अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला
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Published : Jul 19, 2021, 5:37 PM IST

मथुरा : पिछले साल श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri krishna Janmbhoomi Dispute) के मालिकाना हक को लेकर दायर की गयी पिटीशन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन, नो वर्क (No work) होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले की सुनवाई 23 जुलाई (23 July) को होगी. पिटीशन दायर करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह (Mahendra Pratap Singh) ने बताया कि न्यायालय के समक्ष दो बिंदु रखे गए थे. जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा खुदाई करानी चाहिए ताकि हिंदू देवी-देवताओं के विग्रह वहां से निकल सकें और कुछ अहम सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे.


23 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट धर्म रक्षा संघ के साधु-संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पीटिशन दायर किया था, जो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पहला वाद दर्ज हुआ था. आज सोमवार को कोर्ट में नो वर्क होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

अब 23 जुलाई को होगी सुनवाई

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष आज दो बिंदु रखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा खुदाई करानी चाहिए, ताकि हिंदू देवी-देवताओं के विग्रह के अहम सबूत मिल सकें. मुगल शासक औरंगजेब के 1670 में मंदिर तोड़ने का शाही फरमान की कॉपी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया था. पिछले साल 23 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए थे, जो कि जन्मभूमि मामले को लेकर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था. दायर वाद में शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को विपक्षी पार्टी बनाया गया.
अदालत में पेश किये गये दस्तावेज
अदालत में पेश किये गये दस्तावेज
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गयी. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था की तरफ से सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया. न्यायालय के समक्ष दो बिंदु रखे गये थे, जिसमें कहा गया है कि आगरा लाल किले के पास छोटी शाहिद मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूल विग्रह की खुदाई जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा करानी चाहिए ताकि मूल विग्रह वहां से बरामद किए जा सकें. मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में जो शाही फरमान मंदिरों को तोड़ने का जारी किया था, उसकी कॉपी भी हमने न्यायालय के समक्ष दी है. इसे भी पढ़ें - बांके बिहारी मंदिर में उमड़ रहा जन सैलाब, कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां

मथुरा : पिछले साल श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri krishna Janmbhoomi Dispute) के मालिकाना हक को लेकर दायर की गयी पिटीशन पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन, नो वर्क (No work) होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले की सुनवाई 23 जुलाई (23 July) को होगी. पिटीशन दायर करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह (Mahendra Pratap Singh) ने बताया कि न्यायालय के समक्ष दो बिंदु रखे गए थे. जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा खुदाई करानी चाहिए ताकि हिंदू देवी-देवताओं के विग्रह वहां से निकल सकें और कुछ अहम सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे.


23 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट धर्म रक्षा संघ के साधु-संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पीटिशन दायर किया था, जो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में पहला वाद दर्ज हुआ था. आज सोमवार को कोर्ट में नो वर्क होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अब मामले में अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

अब 23 जुलाई को होगी सुनवाई

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा न्यायालय के समक्ष आज दो बिंदु रखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा खुदाई करानी चाहिए, ताकि हिंदू देवी-देवताओं के विग्रह के अहम सबूत मिल सकें. मुगल शासक औरंगजेब के 1670 में मंदिर तोड़ने का शाही फरमान की कॉपी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया था. पिछले साल 23 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए थे, जो कि जन्मभूमि मामले को लेकर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था. दायर वाद में शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण सेवा ट्रस्ट को विपक्षी पार्टी बनाया गया.
अदालत में पेश किये गये दस्तावेज
अदालत में पेश किये गये दस्तावेज
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गयी. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था की तरफ से सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया. न्यायालय के समक्ष दो बिंदु रखे गये थे, जिसमें कहा गया है कि आगरा लाल किले के पास छोटी शाहिद मस्जिद की सीढ़ियों में दबी मूल विग्रह की खुदाई जीपीआरएस सिस्टम और रेडियोलॉजी सिस्टम के द्वारा करानी चाहिए ताकि मूल विग्रह वहां से बरामद किए जा सकें. मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में जो शाही फरमान मंदिरों को तोड़ने का जारी किया था, उसकी कॉपी भी हमने न्यायालय के समक्ष दी है. इसे भी पढ़ें - बांके बिहारी मंदिर में उमड़ रहा जन सैलाब, कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां
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