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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला, कोर्ट ने विवादित जमीन पर सर्वे का दिया आदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजकर सर्वे का आदेश दिया है. कोर्ट ने 20 जनवरी तक न्यायलय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

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श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण
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Published : Dec 24, 2022, 1:41 PM IST

Updated : Dec 24, 2022, 8:31 PM IST

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जिला न्यायलय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने के आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के प्रकरण को लेकर नए वादी हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसमें मांग की गई थी कि विवादित स्थान का मौका मुआयना कराकर सरकारी अमीन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. इसके बाद 23 दिसंबर को देर शाम को न्यायालय ने यह आदेश जारी किया.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मौके की भौगोलिक स्थिति मुआयना और जो विवादित स्थान है उसकी जमीनी हकीकत न्यायालय के सामने 20 जनवरी तक पेश की जाए.

यह बोले अधिवक्ता.

हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गई थी. लेकिन, 20 दिसंबर को नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद 23 दिसंबर को वादी के प्रार्थना पत्र पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मौके पर सरकारी अमीन भेजकर मौके की भौगोलिक स्थिति विवादित स्थान का सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में पेश की जाए.

संत समिति ने भी जताई खुशी
अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि इस आदेश के बाद हिंदू समाज पर लगे गुलामी के कलंक को जल्द मिटाकर अब मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और ईदगाह के सर्वे का आदेश मथुरा जिला अदालत ने दिया है. इस पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं. ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के माध्यम से कृष्ण जन्म भूमि के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.

वह बोले कि अखिल भारतीय संत समिति के मूल प्रस्ताव में श्री राम जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति का एक सम्मिलित प्रस्ताव था. उसमें से श्री राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हो गई है. काशी ज्ञानवापी पर सर्वे का काम पूर्ण हो गया है. अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के सर्वे का कार्य भी पूर्ण होगा. 20 जनवरी तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा. इस सर्वे का कार्य कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कराया जाएगा. इस पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं. अब हिंदू समाज के गुलामी के कलंक जरूर मिटेंगे. भगवान श्री कृष्ण के जन्म भूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा.

कोर्ट के फैसले का साधु-संतों ने किया स्वागत, बांटी मिठाई
वहीं, कोर्ट के फैसले का साधु-संतों ने स्वागत किया है. साधु-संतों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया. कहा कि यह सनातन धर्म की जीत है. वहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला हिंदू समाज सनातन धर्म के लोगों के हित में आया है. श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर न्यायालय ने अमीन से मौका मुआयना करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं. हिंदू समाज में खुशी का माहौल है. एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं जा रहीं हैं. अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन रहा है. काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हुई है. अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि की बारी है.

ये भी पढ़ेंः मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. संदीप पांडेय पुलिस हिरासत में, किसान यात्रा में होने जा रहे थे शामिल

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जिला न्यायलय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने के आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के प्रकरण को लेकर नए वादी हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसमें मांग की गई थी कि विवादित स्थान का मौका मुआयना कराकर सरकारी अमीन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. इसके बाद 23 दिसंबर को देर शाम को न्यायालय ने यह आदेश जारी किया.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मौके की भौगोलिक स्थिति मुआयना और जो विवादित स्थान है उसकी जमीनी हकीकत न्यायालय के सामने 20 जनवरी तक पेश की जाए.

यह बोले अधिवक्ता.

हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गई थी. लेकिन, 20 दिसंबर को नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद 23 दिसंबर को वादी के प्रार्थना पत्र पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मौके पर सरकारी अमीन भेजकर मौके की भौगोलिक स्थिति विवादित स्थान का सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में पेश की जाए.

संत समिति ने भी जताई खुशी
अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि इस आदेश के बाद हिंदू समाज पर लगे गुलामी के कलंक को जल्द मिटाकर अब मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और ईदगाह के सर्वे का आदेश मथुरा जिला अदालत ने दिया है. इस पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं. ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के माध्यम से कृष्ण जन्म भूमि के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा.

वह बोले कि अखिल भारतीय संत समिति के मूल प्रस्ताव में श्री राम जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति का एक सम्मिलित प्रस्ताव था. उसमें से श्री राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हो गई है. काशी ज्ञानवापी पर सर्वे का काम पूर्ण हो गया है. अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के सर्वे का कार्य भी पूर्ण होगा. 20 जनवरी तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा. इस सर्वे का कार्य कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कराया जाएगा. इस पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं. अब हिंदू समाज के गुलामी के कलंक जरूर मिटेंगे. भगवान श्री कृष्ण के जन्म भूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा.

कोर्ट के फैसले का साधु-संतों ने किया स्वागत, बांटी मिठाई
वहीं, कोर्ट के फैसले का साधु-संतों ने स्वागत किया है. साधु-संतों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया. कहा कि यह सनातन धर्म की जीत है. वहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला हिंदू समाज सनातन धर्म के लोगों के हित में आया है. श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर न्यायालय ने अमीन से मौका मुआयना करके रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं. हिंदू समाज में खुशी का माहौल है. एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं जा रहीं हैं. अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन रहा है. काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हुई है. अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म भूमि की बारी है.

ये भी पढ़ेंः मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. संदीप पांडेय पुलिस हिरासत में, किसान यात्रा में होने जा रहे थे शामिल

Last Updated : Dec 24, 2022, 8:31 PM IST
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