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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला : हाईकोर्ट के फैसले संतों ने किया स्वागत, बताया ऐतिहासिक - श्री कृष्ण जन्मभूमि संत खुशी

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का साधु-संतों ने स्वागत किया है. साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 14, 2023, 5:47 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मथुरा में खुशी जताते लोग.

मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को साधु-संतों ने ऐतिहासिक बताया है. साथ मिठाई बांट खुशी जताई है. श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसका स्वागत और अभिनंदन है. इस आदेश का सभी पक्षों को हृदय से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज की सत्यता सभी पक्षों को होगी, तभी निर्णय पर पहुंचने में सुविधा होगी.

काशी विद्वत परिषद के प्रभारी कार्ष्णि नागेन्द्र महाराज ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है. इससे सनातनी खुश हैं, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर जबरन मस्जिदों का निर्माण कराया. इसका सर्वे होना चाहिए. निश्चित तौर पर वीडियो फोटोग्राफी भी अवश्य होनी चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग है.

श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय है. सर्वे होगा और वहां पर जो पुरानी हिंदू संस्कृति के आकृतियां बनी हुई हैं, उन सभी सबूत को रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में जमा की जाएंगी. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने पहली सीढ़ी पास की है. अब वह दिन दूर नहीं, जब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा. वहीं हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सामान्य जन ने भी खुशी का इजहार किया. लोगों ने कीर्तन और भजन गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की.

यह भी पढ़ें : कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामला : शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का होगा सर्वे, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

यह भी पढ़ें : श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर दीपदान से पहले हिंदूवादी नेता और चार संत हिरासत में, बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर मथुरा में अलर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मथुरा में खुशी जताते लोग.

मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को साधु-संतों ने ऐतिहासिक बताया है. साथ मिठाई बांट खुशी जताई है. श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उसका स्वागत और अभिनंदन है. इस आदेश का सभी पक्षों को हृदय से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज की सत्यता सभी पक्षों को होगी, तभी निर्णय पर पहुंचने में सुविधा होगी.

काशी विद्वत परिषद के प्रभारी कार्ष्णि नागेन्द्र महाराज ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है. इससे सनातनी खुश हैं, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर जबरन मस्जिदों का निर्माण कराया. इसका सर्वे होना चाहिए. निश्चित तौर पर वीडियो फोटोग्राफी भी अवश्य होनी चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग है.

श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही सराहनीय है. सर्वे होगा और वहां पर जो पुरानी हिंदू संस्कृति के आकृतियां बनी हुई हैं, उन सभी सबूत को रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में जमा की जाएंगी. हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष ने पहली सीढ़ी पास की है. अब वह दिन दूर नहीं, जब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा. वहीं हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सामान्य जन ने भी खुशी का इजहार किया. लोगों ने कीर्तन और भजन गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की.

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