मथुरा : सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में ईदगाह प्रकरण को लेकर मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई. वादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. प्रतिवादी पक्ष के वकील ने दलीलें पेश करते हुए कोर्ट में 20 मिनट तक बहस की. इस दौरान वादी पक्ष के वकील ने कुछ अहम दस्तावेज भी दाखिल किए. इस पर प्रतिवादी पक्ष के वकील ने आपत्ति जता दी. कहा कि गलत समय पर ये दस्तावेज दाखिल किए जा रहे हैं. इस पर न्यायालय ने वकील पर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 6 मार्च को हाेनी है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर शुक्रवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में हिंदू आर्मी के अध्यक्ष मनीष यादव की याचिका वाद संख्या 152/21 पर दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. वादी पक्ष के अधिवक्ता और प्रतिवादी अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी दलीलें पेश कीं. न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए. 20 मिनट बहस होने के बाद काेर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च का दिन तय कर दिया.
दरअसल, लखनऊ निवासी मनीष यादव ने 2 वर्ष पूर्व जनपद के न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. कहा था कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं. इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में मुगल शासक औरंगजेब की ओर से अवैध तरीके से प्राचीन मंदिर काे ताेड़कर बनवाए गए मस्जिद काे हटवाया जाए. परिसर में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर तैयार किया जाए. इसी याचिका को लेकर आज सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई.
वादी पक्ष के अधिवक्ता सुरजीत सिंह ने बताया कि मनीष यादव की याचिका में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मनीष यादव की याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि याचिका में सेवन रूल इलेवन पर बहस की जाएगी.
वादी पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में वादी ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए थे. प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति जता दी. न्यायालय में कहा कि गलत समय पर दस्तावेज दाखिल किए गए हैं. इस पर कोर्ट ने 200 का जुर्माना लगा दिया. सेवन रूल इलेवन पर हमारी ओर से बहस पूरी हो चुकी है. प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कुछ ऑब्जेक्शन उठाए थे. हमारी ओर से सेवन 14 की एप्लीकेशन दाखिल की गई है. हमने कुछ अहम दस्तावेज भी न्यायालय में दाखिल किए थे. कोर्ट ने कहा कि गलत समय पर दस्तावेज दाखिल की गई है.
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