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श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर एक और याचिका खारिज - शाही ईदगाह की न्यूज

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर एक और याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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Published : Mar 27, 2023, 5:18 PM IST

मथुरा: सोमवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. वादी दुष्यंत सारस्वत की याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी क्योंकि कोर्ट में वादी के अधिवक्ता मौजूद नहीं हुए और पवन कुमार शास्त्री की याचिका को लेकर प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर नोटिस जारी किया गया है. अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

यह बोले हिंदूवादी नेता.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पिछले वर्ष वादी दुष्यंत सारस्वत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट में पिछले कई तारीखों से वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे जिसके कारण दुष्यंत सारस्वत की याचिका न्यायालय ने आज खारिज कर दी. अब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण की चार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.

तीन याचिकाओं पर हुई सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पवन कुमार शास्त्री अनिल त्रिपाठी और जितेंद्र बिसेन की याचिका पर सुनवाई हुई थी. तीनों याचिकाओं पर कुछ देर बहस होने के बाद अगली तारीख 28 अप्रैल को तय की गई है.

प्रतिवादी को अंतिम अवसर नोटिस जारी
पवन कुमार शास्त्री की याचिका वाद संख्या 174/21 को लेकर प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए अंतिम अवसर दिया गया है क्योंकि पिछले कई तारीखों से प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे जिसके कारण आज पुनः कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है.

शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में बनी अवैध निर्माण शाही ईदगाह मस्जिद को परिसर से हटाने को लेकर न्यायालय में वादी पवन कुमार शास्त्री सहित अन्य वादी गणों ने याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल की थी प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद सेंट्रल सुन्नी बोर्ड श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होते हैं और समय पर अपनी दलीलें न्यायालय में पेश की जाती है.

हिंदूवादी नेता दिनेश चंद शर्मा ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में आज सुनवाई हुई न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को एक बार फिर उपस्थित ना होने पर नोटिस जारी किए गए हैं. पहले भी कई बार सूचना भेजी गई थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया जिसके कारण सुनवाई में विलंब हो रहा है. अगली सुनवाई 28 अप्रैल को सुनी जाएगी.



ये भी पढ़ेंः अतीक अहमद काे लेकर प्रयागराज पहुंचा यूपी पुलिस का काफिला, थोड़ी देर में पहुंचेगा नैनी सेंट्रल जेल

मथुरा: सोमवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. वादी दुष्यंत सारस्वत की याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी क्योंकि कोर्ट में वादी के अधिवक्ता मौजूद नहीं हुए और पवन कुमार शास्त्री की याचिका को लेकर प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर नोटिस जारी किया गया है. अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

यह बोले हिंदूवादी नेता.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पिछले वर्ष वादी दुष्यंत सारस्वत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से अवैध शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की गई थी लेकिन कोर्ट में पिछले कई तारीखों से वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे जिसके कारण दुष्यंत सारस्वत की याचिका न्यायालय ने आज खारिज कर दी. अब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण की चार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.

तीन याचिकाओं पर हुई सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पवन कुमार शास्त्री अनिल त्रिपाठी और जितेंद्र बिसेन की याचिका पर सुनवाई हुई थी. तीनों याचिकाओं पर कुछ देर बहस होने के बाद अगली तारीख 28 अप्रैल को तय की गई है.

प्रतिवादी को अंतिम अवसर नोटिस जारी
पवन कुमार शास्त्री की याचिका वाद संख्या 174/21 को लेकर प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए अंतिम अवसर दिया गया है क्योंकि पिछले कई तारीखों से प्रतिवादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे जिसके कारण आज पुनः कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया गया है.

शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में बनी अवैध निर्माण शाही ईदगाह मस्जिद को परिसर से हटाने को लेकर न्यायालय में वादी पवन कुमार शास्त्री सहित अन्य वादी गणों ने याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल की थी प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद सेंट्रल सुन्नी बोर्ड श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होते हैं और समय पर अपनी दलीलें न्यायालय में पेश की जाती है.

हिंदूवादी नेता दिनेश चंद शर्मा ने बताया श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में आज सुनवाई हुई न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को एक बार फिर उपस्थित ना होने पर नोटिस जारी किए गए हैं. पहले भी कई बार सूचना भेजी गई थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया जिसके कारण सुनवाई में विलंब हो रहा है. अगली सुनवाई 28 अप्रैल को सुनी जाएगी.



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