मथुरा: जनपद की सिविल जज सीनियर डिविजन थर्ड की कोर्ट में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर हिंदू सेना संगठन की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे के बाद मुस्लिम पक्ष के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने दोपहर 2:30 बजे सुनवाई की और 15 मिनट बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की सुबह 11 बजे तय कर दी. न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा अगर कोई भी प्रतिवादी समय पर उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर हिंदू सेना संगठन न्यायालय में जो वाद दाखिल किया है उसमें चार वादी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट व प्रतिवादी शाही ईदगाह मस्जिद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं.
हिंदू सेना संगठन ने 8 दिसंबर को विवादित स्थान को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में नया वाद दाखिल किया और 22 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने विवादित स्थान का निरीक्षण अमीन की रिपोर्ट नक्शे के साथ पेश करने के आदेश दिए. इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति कोर्ट मे दाखिल की है.
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थनापत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. कहा गया है कि सन् 1968 मे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.
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