मथुरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दीप जलाकर शुभारंभ किया.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-
- मथुरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है.
- लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण वाद, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक/ वैवाहिक मामला, मोटर दुर्घटना, विद्युत अधिनियम का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा.
- धारा 138 एनआई एक्ट आदि के अंदर लंबित वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा.
- सभी से अपील की गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का सभी फायदा उठाएं.
- इसमें सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा.
- जो वादकारी अपने वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद लोक अदालत में नियत करा सकते हैं.
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालयों में लंबित आपराधिक, शमनीय मुकदमें, बैंक वसूली मुकदमें, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम,भूमि अधिकरण, विद्युत एवं जल बिल और सिविल आदि के वादों का निपटारा किया जाएगा.
- शिव कुमार पुष्कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट