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मथुरा: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह-समझौते से निपटेंगे विवाद - राष्ट्रीय लोक अदालत

मथुरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इसके माध्यम से अधिक से अधिक वादों को त्वरित निशुल्क निस्तारण किया जाएगा.

जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दीप जलाकर किया शुभारंभ.
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Published : Jul 13, 2019, 7:26 PM IST

Updated : Jul 13, 2019, 7:38 PM IST

मथुरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दीप जलाकर शुभारंभ किया.

जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दीप जलाकर किया शुभारंभ.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-

  • मथुरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.
  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है.
  • लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण वाद, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक/ वैवाहिक मामला, मोटर दुर्घटना, विद्युत अधिनियम का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा.
  • धारा 138 एनआई एक्ट आदि के अंदर लंबित वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा.
  • सभी से अपील की गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का सभी फायदा उठाएं.
  • इसमें सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा.
  • जो वादकारी अपने वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद लोक अदालत में नियत करा सकते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालयों में लंबित आपराधिक, शमनीय मुकदमें, बैंक वसूली मुकदमें, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम,भूमि अधिकरण, विद्युत एवं जल बिल और सिविल आदि के वादों का निपटारा किया जाएगा.
- शिव कुमार पुष्कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मथुरा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दीप जलाकर शुभारंभ किया.

जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दीप जलाकर किया शुभारंभ.

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन-

  • मथुरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.
  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर और तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है.
  • लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण वाद, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक/ वैवाहिक मामला, मोटर दुर्घटना, विद्युत अधिनियम का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा.
  • धारा 138 एनआई एक्ट आदि के अंदर लंबित वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा.
  • सभी से अपील की गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का सभी फायदा उठाएं.
  • इसमें सुलह-समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा.
  • जो वादकारी अपने वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद लोक अदालत में नियत करा सकते हैं.

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालयों में लंबित आपराधिक, शमनीय मुकदमें, बैंक वसूली मुकदमें, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम,भूमि अधिकरण, विद्युत एवं जल बिल और सिविल आदि के वादों का निपटारा किया जाएगा.
- शिव कुमार पुष्कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Intro:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिला जज द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का दीप जलाकर शुभारंभ किया गया ,और सभी से अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत का सभी जनता फायदा उठाएं. लंबित चल रहे अपने वादों को शीघ्र निस्तारण करा लें.


Body:राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया .लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक ऋण वाद ,भूमि अधिग्रहण ,पारिवारिक/ वैवाहिक मामला, मोटर दुर्घटना, विद्युत अधिनियम ,स्टांप अधिनियम, श्रम अधिनियम ,भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम ,राजस्व वाद ,उपभोक्ता फोरम ,स्थानीय लोक अदालत में लंबित वाद, नगरपालिका टैक्स वसूली, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप ,आयकर वाणिज्य कर ,जलकर, वन अधिनियम सेवा संबंधी वाद, धारा 138 एनआई एक्ट आदि के अंदर लंबित वादों एवं अन्य वादों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाएगा. इसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण होगा, जो वादकारी अपने वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपना वाद लोक अदालत में नियत करा सकते हैं.


Conclusion:मथुरा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया .इसके माध्यम से अधिक से अधिक वादों को त्वरित निशुल्क निस्तारण किया जाएगा. यह जानकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय मथुरा शिव कुमार पुष्कर ने दी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालयों में लंबित आपराधिक, शमनीय मुकदमें, बैंक वसूली मुकदमें ,मोटर दुर्घटना प्रतिकार ,याचिकाएं वैवाहिक वादों ,श्रम ,भूमि अधिकरण, विद्युत एवं जल बिल और सिविल आदि के वादों का निपटारा किया जाएगा.
बाइट -मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय मथुरा शिव कुमार पुष्कर
स्ट्रिंगर मथुरा
राहुल खरे
mb-9897000608
Last Updated : Jul 13, 2019, 7:38 PM IST
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