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Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई आज - श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi Case) को लेकर आज मुथरा जिला अदालत में सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक 13 वाद दायर हो चुके हैं. इनमें दो वाद पूर्व में न्यायालय ने खारिज किए थे.

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Published : Jan 12, 2023, 6:47 AM IST

मथुरा: 24 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi Case) में हिंदू सेना के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) न्यायालय ने अमीन सर्वे का आदेश दिया था. अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि तय की थी. ऐसा ही आदेश पूर्व में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के लिए दिया गया था.

आज होगी एक मामले में सुनवाई: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में जिला जज के न्यायालय उपस्थित न होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई. 24 दिसंबर को इस मामले में 12 जनवरी की तिथि (Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case Hearing) तय की थी. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की अपील पर सुनवाई होनी थी. महेंद्र प्रताप ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय ने पहले पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई के निर्णय दिया था. इसके विरुद्ध वादी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की थी.

अब तक दायर हुए हैं 13 वाद: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ("तृतीय), सोनिका वर्मा के न्यायालय में वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी. इस मामले में आठ दिसंबर को ही न्यायालय ने अमीन रिपोर्ट मंगाने के आदेश कर दिए. वादी के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक 13 वाद दायर हो चुके हैं. इनमें दो वाद पूर्व में न्यायालय ने खारिज किए थे.

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद दशकों पुराना है. मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है. 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था. इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी. गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. (up news in hindi)

ये भी पढ़ें- Triple Murder in Bareilly: बरेली में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 3 की मौत

मथुरा: 24 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi Case) में हिंदू सेना के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) न्यायालय ने अमीन सर्वे का आदेश दिया था. अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि तय की थी. ऐसा ही आदेश पूर्व में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के लिए दिया गया था.

आज होगी एक मामले में सुनवाई: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में जिला जज के न्यायालय उपस्थित न होने के कारण नहीं हो सकी सुनवाई. 24 दिसंबर को इस मामले में 12 जनवरी की तिथि (Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case Hearing) तय की थी. अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की अपील पर सुनवाई होनी थी. महेंद्र प्रताप ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय ने पहले पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई के निर्णय दिया था. इसके विरुद्ध वादी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की थी.

अब तक दायर हुए हैं 13 वाद: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली निवासी विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ("तृतीय), सोनिका वर्मा के न्यायालय में वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी. इस मामले में आठ दिसंबर को ही न्यायालय ने अमीन रिपोर्ट मंगाने के आदेश कर दिए. वादी के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तिथि नियत की है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अब तक 13 वाद दायर हो चुके हैं. इनमें दो वाद पूर्व में न्यायालय ने खारिज किए थे.

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद दशकों पुराना है. मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है. 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था. इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी. गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है. (up news in hindi)

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