ETV Bharat / state

मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई सिविल कोर्ट में, परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका मंजूर - जिला जज राजीव भारती

मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के दो साल पुराने मामले में दायर याचिका को जिला जज की कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस चलेगा.

etv bharat
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद.
author img

By

Published : May 19, 2022, 8:00 AM IST

Updated : May 19, 2022, 2:46 PM IST

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दर्ज याचिका को जिला जज ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस चलेगा. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने दो वर्ष पूर्व इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.

सितंबर 2020 में दर्ज हुई थी याचिका: कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री निवासी लखनऊ अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं. उन्होंने 25 सितंबर 2020 को मथुरा जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था. उस वक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रार्थनापत्र यह कहकर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ना तो संस्था की पदाधिकारी हैं और ना ही जमीन की हकदार.

जानकारी देते अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल.

मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा: रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से प्रार्थनापत्र खारिज होने के बाद 30 सितंबर 2020 को जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. उन्होंने मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए. उन्होंने दावा किया था कि मुगल शासक औरंगजेब में यहां पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया था.

दो साल बाद बहस पूरी: रंजना अग्निहोत्री के प्रार्थनापत्र पर तभी से जिला जज की कोर्ट में सुनवाई सुनवाई चल रही थी. मामले में हिंदू पक्ष से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट भी वादी हैं और उनकी ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल केस लड़ रहे हैं. वहीं, मुस्लिम पक्ष से शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिवादी हैं. शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से तनवीर अहमद और यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता नीरज केस लड़ रहे हैं. सभी अधिवक्ताओं की ओर से अपना-अपना पक्ष न्यायालय में रखा गया है. अब इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: मथुरा: शाही मस्जिद में पूजा की अनुमति मांगने की याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई



ऐसी है मौजूदा स्थिति: श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन ठाकुर विराजमान केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

मथुरा: भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए दर्ज याचिका को जिला जज ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है. अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद केस चलेगा. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने दो वर्ष पूर्व इस मामले में याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.

सितंबर 2020 में दर्ज हुई थी याचिका: कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री निवासी लखनऊ अधिवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं. उन्होंने 25 सितंबर 2020 को मथुरा जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था. उस वक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रार्थनापत्र यह कहकर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ना तो संस्था की पदाधिकारी हैं और ना ही जमीन की हकदार.

जानकारी देते अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल.

मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा: रंजना अग्निहोत्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से प्रार्थनापत्र खारिज होने के बाद 30 सितंबर 2020 को जिला जज की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. उन्होंने मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए. उन्होंने दावा किया था कि मुगल शासक औरंगजेब में यहां पर बने मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया था.

दो साल बाद बहस पूरी: रंजना अग्निहोत्री के प्रार्थनापत्र पर तभी से जिला जज की कोर्ट में सुनवाई सुनवाई चल रही थी. मामले में हिंदू पक्ष से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट भी वादी हैं और उनकी ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल केस लड़ रहे हैं. वहीं, मुस्लिम पक्ष से शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिवादी हैं. शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से तनवीर अहमद और यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता नीरज केस लड़ रहे हैं. सभी अधिवक्ताओं की ओर से अपना-अपना पक्ष न्यायालय में रखा गया है. अब इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: मथुरा: शाही मस्जिद में पूजा की अनुमति मांगने की याचिका पर 1 जुलाई को होगी सुनवाई



ऐसी है मौजूदा स्थिति: श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो प्राचीन ठाकुर विराजमान केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated : May 19, 2022, 2:46 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.