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मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

मथुरा जिले के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को कार्ट ने खारिज कर दिया है. दो घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की.

जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता विषम पाल.
जानकारी देते शासकीय अधिवक्ता विषम पाल.
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Published : Nov 24, 2020, 7:48 PM IST

मथुरा: जिले के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को अपर जिला सेशन न्यायाधीश सेकंड की कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता की ओर से जमानत याजिक पर दो घंटे बहस की गई. इसके बाद कोर्ट ने देर शाम अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका और आरोपी फैसल खान की जमानत याचिका खारिज कर दी.

मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज.
30 अक्टूबर को मंदिर में पढ़ी थी नमाजबरसाना थाना क्षेत्र के नंद बाबा मंदिर परिसर में दो मुस्लिम युवक चांद मोहम्मद और फैजल खान ने नमाज अदा करने के बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. आरोपी फैसल खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया. वहीं दूसरा आरोपी चांद मोहम्मद अभी फरार है.सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते थे आरोपीशासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी फैसल खान और चांद मोहम्मद सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते थे. दोनों ने जानबूझकर मंदिर परिसर में नमाज अदा की. आरोपियों द्वारा कई गई सांप्रदायिक सौहार्द की बातें झूठी थी.दो घंटे हुई कोर्ट में बहसशासकीय अधिवक्ता विषम पाल ने बताया मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका एडीजे सेकंड कोर्ट में खारिज कर दी गई है. सुबह 11 बजे कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने काफी देर तक बहस की. देर शाम को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका और आरोपी चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट में करेंगे अपील

वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता गुंजन ने बताया अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है. उन्होंने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

मथुरा: जिले के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को अपर जिला सेशन न्यायाधीश सेकंड की कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता की ओर से जमानत याजिक पर दो घंटे बहस की गई. इसके बाद कोर्ट ने देर शाम अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका और आरोपी फैसल खान की जमानत याचिका खारिज कर दी.

मंदिर में नमाज पढ़ने वाले दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज.
30 अक्टूबर को मंदिर में पढ़ी थी नमाजबरसाना थाना क्षेत्र के नंद बाबा मंदिर परिसर में दो मुस्लिम युवक चांद मोहम्मद और फैजल खान ने नमाज अदा करने के बाद फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. आरोपी फैसल खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया. वहीं दूसरा आरोपी चांद मोहम्मद अभी फरार है.सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते थे आरोपीशासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी फैसल खान और चांद मोहम्मद सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते थे. दोनों ने जानबूझकर मंदिर परिसर में नमाज अदा की. आरोपियों द्वारा कई गई सांप्रदायिक सौहार्द की बातें झूठी थी.दो घंटे हुई कोर्ट में बहसशासकीय अधिवक्ता विषम पाल ने बताया मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका एडीजे सेकंड कोर्ट में खारिज कर दी गई है. सुबह 11 बजे कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने काफी देर तक बहस की. देर शाम को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका और आरोपी चांद मोहम्मद की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

हाईकोर्ट में करेंगे अपील

वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता गुंजन ने बताया अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है. उन्होंने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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