मथुरा: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 12 दिसंबर को सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी कफील खान को अलीगढ़ जेल से मथुरा जेल ट्रांसफर कर दिया गया था. बुधवार देर शाम कफील खान के परिजन उसकी रिहाई के आदेश को लेकर मथुरा जिला कारागार पहुंचे. मथुरा जिला कारागार से कफील खान की रिहाई नहीं हो सकी. जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रिहाई के आदेश नहीं मिल पाए हैं.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 12 दिसंबर को सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कफील खान को अलीगढ़ जिला कारागार में बंद कर दिया गया था. कफील खान को अलीगढ़ जेल से मथुरा जिला कारागार ट्रांसफर कर दिया गया था. मंगलवार को अलीगढ़ न्याय कोर्ट ने कफील खान की जमानत मंजूर कर दी. बुधवार की देर शाम को कफील खान के परिजन मथुरा जिला कारागार पहुंचे, लेकिन कफील खान जेल से रिहा नहीं हो सके. इस पूरे मामले को लेकर जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रिहाई के आदेश अभी हमें नहीं मिल पाए हैं, जब आदेश की कॉपी मिलेगी तब कफील खान को रिहा किया जाएगा.
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