मथुरा: जिला कारागार में बंद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दंगे के आरोपी कफील खान की रिहाई नहीं हो सकी है. शुक्रवार सुबह एक बार फिर कफील खान के परिजन उसकी रिहाई के लिए जिला कारागार पहुंचे थे, लेकिन अचानक अलीगढ़ पुलिस द्वारा कफील खान पर रासुका की कार्रवाई के दस्तावेज जिला कारागार पहुंचाए गए, जिसके कारण कफील खान को जमानत नहीं मिल पाई.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कफील खान को गिरफ्तार किया गया था. उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की है.
जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्रय ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के मामले के आरोपी कफील खान को 31 जनवरी को अलीगढ़ जिला कारागार से मथुरा जिला कारागार में लाया गया था और 12 फरवरी को न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर की गई थी, लेकिन आज अलीगढ़ पुलिस द्वारा रासुका की कार्रवाई के दस्तावेज भेजे गए, जिसके चलते कफील की रिहाई नहीं हो पाई है.
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