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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की दो याचिकाओं पर हुई सुनवाई, अगली तारीख 7 और 16 जुलाई तय - Shahi Idgah Masjid case

मथुरा के सिविल कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की दो याचकिाओं पर सुनवाई हुई. करीब 30 मिनट तक बहस के बाद दोनों मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई और 16 जुलाई को तय की गई.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि
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Published : Jul 5, 2022, 5:43 PM IST

Updated : Jul 5, 2022, 9:05 PM IST

मथुराः सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को दोपहर बाद दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. भगवान श्री कृष्ण के वंशज मनीष यादव और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान विपक्ष अधिवक्ताओं ने हंगामा किया. करीब 30 मिनट तक बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई और 16 जुलाई को तय की गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता और वादी.

जन्मभूमि मामले की हुई सुनवाई
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. विपक्ष अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला सुनने लायक नहीं है इसलिए जा खारिज कर देना चाहिए. वहीं, महेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी करते हुए कहा कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कराना चाहिए. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए अन्यथा कुछ लोग वहां की भौगोलिक स्थिति बदलना चाहते हैं. इसलिए समय रहते हुए सर्वे कराया जाए. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायालय ने अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की गई है. महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय में पहले से हमने जो प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं, उन पर पहले सुनवाई हो लेकिन प्रतिवादी गणों ने कहा कि 7/11 प्रार्थना पत्रों पर पहले सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने न्यायालय में दावा दाखिल किया था, जिसमें मांग की गई है मौके पर कोर्ट कमिश्नर भेज कर प्रॉपर्टी स्टेटस देखा जाए. लेकिन कुछ लोग प्रॉपर्टी स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं. जब मामला चेंज हो जाएगा तो हमारा दवा डालने से कोई फायदा नहीं होगा.


इसे भी पढ़ें-वाराणसी दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब


कृष्ण के वंशज की याचिका पर हुई सुनवाई
भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हुए मनीष यादव ने पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिका दाखिल की गई थी मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी कुछ देर बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, शाही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता नीरज कुमार ने अपनी दलील न्यायालय में पेश की. श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने बताया मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में उनके द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई. एक वंशज की लड़ाई को लेकर दवा दाखिल किया था. हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं. जातीय आधार पर उसका जवाब हमने कोर्ट में दाखिल किया है.

ये है मौजूदा स्थिति: श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की गयी है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में समझौता हुआ था. उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

मथुराः सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मंगलवार को दोपहर बाद दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. भगवान श्री कृष्ण के वंशज मनीष यादव और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान विपक्ष अधिवक्ताओं ने हंगामा किया. करीब 30 मिनट तक बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई और 16 जुलाई को तय की गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता और वादी.

जन्मभूमि मामले की हुई सुनवाई
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. विपक्ष अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला सुनने लायक नहीं है इसलिए जा खारिज कर देना चाहिए. वहीं, महेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी करते हुए कहा कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कराना चाहिए. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए अन्यथा कुछ लोग वहां की भौगोलिक स्थिति बदलना चाहते हैं. इसलिए समय रहते हुए सर्वे कराया जाए. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर न्यायालय ने अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की गई है. महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई. न्यायालय में पहले से हमने जो प्रार्थना पत्र दाखिल किए हैं, उन पर पहले सुनवाई हो लेकिन प्रतिवादी गणों ने कहा कि 7/11 प्रार्थना पत्रों पर पहले सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने न्यायालय में दावा दाखिल किया था, जिसमें मांग की गई है मौके पर कोर्ट कमिश्नर भेज कर प्रॉपर्टी स्टेटस देखा जाए. लेकिन कुछ लोग प्रॉपर्टी स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं. जब मामला चेंज हो जाएगा तो हमारा दवा डालने से कोई फायदा नहीं होगा.


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कृष्ण के वंशज की याचिका पर हुई सुनवाई
भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हुए मनीष यादव ने पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर याचिका दाखिल की गई थी मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी कुछ देर बहस होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, शाही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता नीरज कुमार ने अपनी दलील न्यायालय में पेश की. श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने बताया मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में उनके द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई. एक वंशज की लड़ाई को लेकर दवा दाखिल किया था. हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं. जातीय आधार पर उसका जवाब हमने कोर्ट में दाखिल किया है.

ये है मौजूदा स्थिति: श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की गयी है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में समझौता हुआ था. उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

Last Updated : Jul 5, 2022, 9:05 PM IST
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