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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई आज - up mathura

पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था, जोकि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय की कोर्ट में बुधवार को सुनवाई का अहम फैसला आयेगा.

आज कोर्ट में होगी कृष्ण जन्मभूमि मामले की अहम सुनवाई
आज कोर्ट में होगी कृष्ण जन्मभूमि मामले की अहम सुनवाई
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Published : Sep 29, 2021, 11:28 AM IST

Updated : Sep 29, 2021, 11:41 AM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर बुधवार को जिला जज की कोर्ट मे अहम सुनवाई होने वाली है. पिछले साल कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने 25 सितंबर को जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता ने पिछली सुनाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि जन्मभूमि मामला सुनने लायक नहीं है, इसलिए यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए. बुधवार को डीजे कोर्ट दोपहर बाद आदेश करेगा कि यह मामला आगे सुना जाए या फिर खारिज कर दिया जाए.





पिछली तारीख पर मुस्लिम पक्ष ने एतराज उठाया
जिला जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने पिछली तारीख पर फिर से अपना पक्ष रखते हुए जन्म भूमि मामले को लेकर एतराज उठाया, और कहा यह केस सुनने लायक नहीं. इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए. लेकिन वादी पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर यानी आज होगी.

कृष्ण जन्म भूमि मामला
कृष्ण जन्म भूमि मामला
29 सितंबर को होगा अहम फैसला
श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को याचिका दाखिल की थी. समय-समय पर तारीख पड़ने के बाद वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करते हैं. अभी तक पहली पिटीशन, कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री के श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में प्रार्थना पत्र स्वीकार कोर्ट में नहीं हुआ है.
दरअसल, श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए.
कृष्ण जन्म भूमि मामला
कृष्ण जन्म भूमि मामला
चार प्रतिवादी पक्ष
कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट.

यह भी पढ़ें-जनसहयोग से मथुरा-वृंदावन को स्वच्छता में टॉप टेन शहरों में लाएं : श्रीकांत शर्मा


जन्मभूमि मामले में कुल याचिकाऐं

श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में आठ मामले और जिला जज की कोर्ट में एक मामला अभी विचाराधीन है. मंदिर सेवायत कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित के याचिका जन्मभूमि मामले में अभी विचाराधीन है. जन्मभूमि मामले को लेकर सभी वादों पर समय-समय पर तारीख भी पड़ रही है.




मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर बुधवार को जिला जज की कोर्ट मे अहम सुनवाई होने वाली है. पिछले साल कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने 25 सितंबर को जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता ने पिछली सुनाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि जन्मभूमि मामला सुनने लायक नहीं है, इसलिए यह याचिका खारिज कर देनी चाहिए. बुधवार को डीजे कोर्ट दोपहर बाद आदेश करेगा कि यह मामला आगे सुना जाए या फिर खारिज कर दिया जाए.





पिछली तारीख पर मुस्लिम पक्ष ने एतराज उठाया
जिला जज की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने पिछली तारीख पर फिर से अपना पक्ष रखते हुए जन्म भूमि मामले को लेकर एतराज उठाया, और कहा यह केस सुनने लायक नहीं. इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए. लेकिन वादी पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर यानी आज होगी.

कृष्ण जन्म भूमि मामला
कृष्ण जन्म भूमि मामला
29 सितंबर को होगा अहम फैसला
श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को याचिका दाखिल की थी. समय-समय पर तारीख पड़ने के बाद वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करते हैं. अभी तक पहली पिटीशन, कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री के श्री कृष्ण जन्म भूमि मामले में प्रार्थना पत्र स्वीकार कोर्ट में नहीं हुआ है.
दरअसल, श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्री कृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए.
कृष्ण जन्म भूमि मामला
कृष्ण जन्म भूमि मामला
चार प्रतिवादी पक्ष
कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट.

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जन्मभूमि मामले में कुल याचिकाऐं

श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में आठ मामले और जिला जज की कोर्ट में एक मामला अभी विचाराधीन है. मंदिर सेवायत कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित के याचिका जन्मभूमि मामले में अभी विचाराधीन है. जन्मभूमि मामले को लेकर सभी वादों पर समय-समय पर तारीख भी पड़ रही है.




Last Updated : Sep 29, 2021, 11:41 AM IST
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