मथुरा: गुरुवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह प्रकरण को लेकर मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. दोपहर 2:00 बजे बाद न्यायालय में याचिका पर पक्ष विपक्ष अधिवक्ता के द्वारा दलीलें पेश की गई. जज ने 45 मिनट दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की गई है. वादी उपस्थित न होने पर आज न्यायालय ने अंतिम अवसर दिया था.
वाद संख्या 152 पर हुई सुनवाई
हिंदू आर्मी चीफ भगवान श्री कृष्ण के वंशज ने बताया कि मनीष यादव ने पिछले डेढ़ वर्ष पूर्व जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि हम सब के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर के पास अवैध निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने अवैध मस्जिद का निर्माण किया था. उसे हटाकर भव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बनाए थे. गुरुवार को मनीष यादव की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई 45 मिनट तक पक्ष विपक्ष अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश की न्यायालय ने इस प्रकरण पर अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है.
न्यायालय ने वादी को दिया था अंतिम अवसर
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में वादी मनीष यादव पिछले कई वार से गैरहाजिर होते नजर आ रहे थे, जिसके चलते न्यायालय ने वादी पर दो बार जुर्माना और नोटिस भी जारी किए थे. आज न्यायालय में वादी मनीष यादव के अधिवक्ता प्रकरण को लेकर बहस की गई थी.
सभी विपक्ष अधिवक्ता रहे मौजूद
मनीष यादव की याचिका वाद संख्या 152 में प्रतिवादी गण श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ओर जन्म भूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, शाही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड से नीरज शर्मा अधिवक्ता मौजूद हुए और उन्होंने अपनी दलीलें पेश की.
आठ याचिका न्यायालय में विचाराधीन
श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन जिला जज और अपर न्यायाधीश सेवंथ की कोर्ट में आठ याचिकाएं विचाराधीन है, जिसमें रंजना अग्निहोत्री, महेंद्र प्रताप सिंह, दिनेश कौशिक अखिल भारत हिंदू महासभा ,अनिल त्रिपाठी चार अन्य याचिकाएं शामिल है. मुकेश खंडेलवाल अधिवक्ता ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण वाद संख्या 152 पर आज सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों से अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की वादी अधिवक्ता की ओर से कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए समय मांगा गया है. इसलिए अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की गई है.
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