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श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में 3 याचिकाओं पर हुई सुनवाई, जानिए अगली सुनवाई कब - 3 petitions of shri krishna janmabhoomi case

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में गुरुवार को 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण.
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Published : Sep 8, 2022, 11:21 AM IST

Updated : Sep 8, 2022, 5:31 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर तीन याचिकाओं पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और अपनी दलीलें पेश की. अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र में विपक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता इस बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. दो अन्य मामलों में सुनवाई 20 सितंबर तय की गई है.

तीन याचिकाओं पर हुई सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपनी दलील पेश करते हुए 7/11 रूल पर बहस करने के लिए कहा गया. अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र में विपक्ष के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता इस बार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. इसको लेकर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया.

मामले की अगली सुनवाई
गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा की पिटीशन पर करीब एक घंटे न्यायालय में बहस हुई. दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई है. वहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होने के बाद अगली 20 सितंबर को एक अन्य मामले पर भी सुनवाई होगी.

अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र में विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मौके की स्पष्ट स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने की मांग की गई है.

दिनेश कौशिक ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. विपक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि पिछली कई तारीखों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है उसको लेकर नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. दो अन्य प्रार्थनापत्रों पर भी न्यायालय में सुनवाई हुई थी.

इसे भी पढे़ं- ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी होगा वीडियोग्राफी सर्वे, HC का आदेश

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर तीन याचिकाओं पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए और अपनी दलीलें पेश की. अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र में विपक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता इस बार भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. दो अन्य मामलों में सुनवाई 20 सितंबर तय की गई है.

तीन याचिकाओं पर हुई सुनवाई
श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. पक्ष विपक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में अपनी दलील पेश करते हुए 7/11 रूल पर बहस करने के लिए कहा गया. अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रार्थना पत्र में विपक्ष के सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता इस बार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. इसको लेकर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया.

मामले की अगली सुनवाई
गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा की पिटीशन पर करीब एक घंटे न्यायालय में बहस हुई. दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई है. वहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होने के बाद अगली 20 सितंबर को एक अन्य मामले पर भी सुनवाई होगी.

अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के प्रार्थना पत्र में विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मौके की स्पष्ट स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने की मांग की गई है.

दिनेश कौशिक ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई हुई थी. विपक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि पिछली कई तारीखों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है उसको लेकर नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी. दो अन्य प्रार्थनापत्रों पर भी न्यायालय में सुनवाई हुई थी.

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Last Updated : Sep 8, 2022, 5:31 PM IST
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