मथुरा: जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायालय में अवकाश के चलते अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 मार्च को होगी.
अखिल भारत हिंदू महासभा ने दो वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी पूर्व दिशा में मीना मस्जिद हटवाने को लेकर और मौके की भौगोलिक स्थिति सरकारी अमीन से सर्वे और अवैध निर्माण रुकवाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आज न्यायालय में अवकाश के चलते याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.
28 फरवरी पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में वाद संख्या 174/21 पर मुस्लिम पक्ष द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी और न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कि मौके पर सरकारी अमीन सर्वे के लिए भेजा जाएगा या फिर 7 रूल 11 पर बहस होगी.
मुस्लिम पक्ष को ऐतराज
28 फरवरी को अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की ओर से दायर की गई याचिका को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया था. कहा था कि यह प्रकरण न्यायालय में चलने लायक नहीं है, इसे खारिज कर देना चाहिए. पहले सेवन रूल इलेवन पर बहस होनी चाहिए कि मामला कोर्ट में चलने लायक है या नहीं है.
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मीना मस्जिद हटवाने को लेकर दायर की याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन द्वारा चार प्रतिवादी बनाए गए हैं. इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सेंट्रल सुन्नी बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी दलीलें में पेश करते हैं.
हिंदूवादी नेता दिनेश चंद शर्मा ने बताया कि आज सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी मीना मस्जिद हटवाने को लेकर अहम फैसला आने वाला था लेकिन न्यायालय में अवकाश के चलते सुनवाई टल गई है. मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.
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