मथुरा: कोर्ट में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण (shri krishna janmabhoomi case) के दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई. अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में हाजरि हुए. मीना मस्जिद परिसर में निर्माण कार्य रोकने को लेकर स्टे मांगा गया. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 अक्टूबर तय कर दी. एक अन्य मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी.
अखिल भारत हिंदू महासभा ने पिछले दिनों सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद के उत्तर दिशा में मीना मस्जिद के पास अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसे तत्काल रोकने के लिए न्यायालय से स्टे की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय की है.
12 से अधिक याचिकाएं विचाराधीन
श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन अपर न्यायाधीश 7 और जिला जज की कोर्ट में 12 से अधिक याचिकाएं 2 वर्ष पूर्व दाखिल की गईं थीं. सभी मामलों में न्यायालय द्वारा तारीख निर्धारित की जाती है और पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहकर अपनी दलीलें पेश करते हैं. सभी याचिकाओं में प्रमुख मांग रखी गई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास बनी अवैध शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का अवैध निर्माण किया था.
दिनेश कौशिक ने बताया पिछले दिनों दाखिल किए गए सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई हुई जिसमें मांग की गई है मीना मस्जिद के पास परिसर में अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसे रोकने के लिए स्टे की मांग की गई थी. अब अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी.
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