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मथुरा: मेडिकल स्टोर्स पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी, लाइसेंस न होने पर की कार्रवाई

मथुरा जिले के सुरीर थाना क्षेत्र के अतंर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की. विभिन्न मेडिकल स्टोर, प्रैक्टिशनर्स व पैथोलॉजी लैब्स पर छापामार कार्रवाई की गई. जो चिकित्सक पैथोलॉजी या मेडिकल रजिस्टर्ड नहीं पाए गए, उन पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया.

मेडिकल स्टोरों पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी
मेडिकल स्टोरों पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी
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Published : Apr 24, 2020, 2:10 PM IST

मथुरा: जिले के सुरीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से चिकित्सक व पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के चलते शासन के आदेश पर सुरीर क्षेत्र में विभिन्न मेडिकल स्टोर, प्रैक्टिशनर्स व पैथोलॉजी लैब्स पर छापामार कार्रवाई की गई. जिसमें जो चिकित्सक पैथोलॉजी या मेडिकल रजिस्टर्ड नहीं पाए गए, उन पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और उन्हें नोटिस जारी किया.

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मेडिकल स्टोरों पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान उन सभी मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब्स और प्रैक्टिशनर्स को नोटिस दिया जो रजिस्टर्ड नहीं थे या जिनके पास लाइसेंस नहीं था. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक किया कि नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के चलते प्रशासन की ओर से जो समय निर्धारित किया गया है उसी अंतराल में ही अपनी दुकानों को खोलें और बंद करें.

जानकारी देते हुए नौहझील स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते लॉक डाउन चल रहा है. शासन से आदेश मिला है कि जो टाइमिंग है सुबह 7 से 10 बजे, इसी के बीच में जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं या जिनके पास लाइसेंस है, मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी लैब जो रजिस्टर्ड हैं वह नियमानुसार दुकानें खोल सकते हैं. लेकिन जिनके पास नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश मिला है.

मथुरा: जिले के सुरीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से चिकित्सक व पैथोलॉजी संचालकों में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के चलते शासन के आदेश पर सुरीर क्षेत्र में विभिन्न मेडिकल स्टोर, प्रैक्टिशनर्स व पैथोलॉजी लैब्स पर छापामार कार्रवाई की गई. जिसमें जो चिकित्सक पैथोलॉजी या मेडिकल रजिस्टर्ड नहीं पाए गए, उन पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और उन्हें नोटिस जारी किया.

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मेडिकल स्टोरों पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने की छापेमारी
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान उन सभी मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब्स और प्रैक्टिशनर्स को नोटिस दिया जो रजिस्टर्ड नहीं थे या जिनके पास लाइसेंस नहीं था. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक किया कि नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के चलते प्रशासन की ओर से जो समय निर्धारित किया गया है उसी अंतराल में ही अपनी दुकानों को खोलें और बंद करें.

जानकारी देते हुए नौहझील स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि कोविड-19 के चलते लॉक डाउन चल रहा है. शासन से आदेश मिला है कि जो टाइमिंग है सुबह 7 से 10 बजे, इसी के बीच में जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं या जिनके पास लाइसेंस है, मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी लैब जो रजिस्टर्ड हैं वह नियमानुसार दुकानें खोल सकते हैं. लेकिन जिनके पास नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश मिला है.

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