मथुराः जनपद के राया थाना क्षेत्र के नगला पीता में फरवरी 2019 को सोते समय राघवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में शुक्रवार क अपर जिला न्यायाधीश पांच ने 2 महिला समेत 7 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जबकि हत्या के इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की पत्रावली अलग रखी गई है.
राया थाना क्षेत्र नगला पीता गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 18 फरवरी 2019 को रात्रि 12 बजकर 30 मिनट पर घर में सो रहे राघवेंद्र सिंह की मंगल सिंह द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गांव में इस हत्या के बाद तनाव हो गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था. साथ ही मृतक राघवेंद्र के चाचा बलवीर की तहरीर पर गांव के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने इस हत्याकांड में अनिल, राघवेंद्र, धर्म सिंह, जीवन, मंगल सिंह, महिला प्रवेश और साधना के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. सबूत और गवाहों के आधार पर अपर जिला न्यायाधीश पांच में सुनवाई हुई. एडीजीसी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने 2 महिला समेत 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
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