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पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका खारिज - मथुरा जेल में बंद पीएफआई के तीन सदस्य

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला कारागार में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल इन तीनों पर हाथरस जिले में हुई हिंसा फैलाने का आरोप है.

जानकारी देते बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी .
जानकारी देते बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी .
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Published : Nov 13, 2020, 10:00 PM IST

मथुरा: हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में जिला कारागार में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके बाद अब आरोपी पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट में अपील करेंगे. तीन दिन लगातार बहस होने के बाद एडीजे 11 कोर्ट ने शुक्रवार देर शाम को फैसला सुनाते हुए तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद,आलम और सिद्दीकी को हाथरस में हिंसा फैलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. चारों को पुलिस ने मांट टोल प्लाजा से 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसमें से सिद्दीकी को छोड़कर तीनों की जमानत याचिका दाखिल की गई थी. चारों पर मांट थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि इस मामले की जांच लखनऊ एसटीएफ कर रही है.

पिछले दिनों सीजेएम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एसटीएफ की टीम 48 घंटे तक पीएफआई के चार सदस्यों से पूछताछ की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि एडीजे 11 कोर्ट में तीनों आरोपी की जमानत याचिका पर देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

मथुरा: हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में जिला कारागार में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके बाद अब आरोपी पक्ष के अधिवक्ता हाईकोर्ट में अपील करेंगे. तीन दिन लगातार बहस होने के बाद एडीजे 11 कोर्ट ने शुक्रवार देर शाम को फैसला सुनाते हुए तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद,आलम और सिद्दीकी को हाथरस में हिंसा फैलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. चारों को पुलिस ने मांट टोल प्लाजा से 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, जिसमें से सिद्दीकी को छोड़कर तीनों की जमानत याचिका दाखिल की गई थी. चारों पर मांट थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बता दें कि इस मामले की जांच लखनऊ एसटीएफ कर रही है.

पिछले दिनों सीजेएम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एसटीएफ की टीम 48 घंटे तक पीएफआई के चार सदस्यों से पूछताछ की थी. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि एडीजे 11 कोर्ट में तीनों आरोपी की जमानत याचिका पर देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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