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पीएफआई सदस्य की जमानत याचिका खारिज

पीएफआई छात्र विंग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका एडीजे प्रथम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अब हाईकोर्ट में रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर पिटीशन फाइल करेंगे.

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Published : Mar 16, 2021, 6:55 PM IST

जमानत याचिका खारिज
जमानत याचिका खारिज

मथुरा: पीएफआई छात्र विंग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट में एक घंटे बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अब हाईकोर्ट में रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर पिटीशन फाइल करेंगे. फिलहाल रउफ शरीफ न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में बंद है.

जमानत याचिका खारिज
पूछताछ में मास्टरमाइंड का नाम आया सामने

मथुरा के मांट टोल प्लाजा पर पिछले साल गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने सघनता से पूछताछ की थी. पीएफआई के सदस्य अतीक उर रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में आर्थिक मदद पहुंचाने में रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था, जो कि विदेशों से फंडिंग कराता था. फिलहाल रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में भेजा गया है.

एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया

पीएफआई छात्र वर्ग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर अधिवक्ता ने 4 फरवरी को एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जमानत याचिका पर 10 मार्च तारीख तय की गई थी, लेकिन कोर्ट के समक्ष दस्तावेज मौजूद ना होने की वजह से जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. 16 मार्च को एसटीएफ के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किए.

इसे भी पढ़ें- वसीम रिजवी ने मौलानाओं को दी चेतावनी, कहा- 'हाथ हमारे पास भी हैं'

एडीजे प्रथम कोर्ट में एक घंटे बहस हुई

आरोपी अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने एडीजे प्रथम कोर्ट में आरोपी रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर बहस की. कोर्ट के समक्ष दलील पेश की गई. जिला शासकीय अधिवक्ता ने एसटीएफ के अधिकारियों द्वारा आरोपी के खिलाफ दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसमें विदेशों से फंडिंग और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए. कोर्ट में एक घंटे तक दलील पेश की गई. बाद में एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

एसटीएफ की टीम कर रही पूछताछ

पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों से नोएडा एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है. पीएफआई से जुड़े सभी दस्तावेज एसटीएफ टीम के पास होने के कारण महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. जिला कारागार में पीएफआई के पांच सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, मसूद, सिदिकी कप्पन और महासचिव रउफ शरीफ बंद है.

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में पीएफआई सदस्य रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. काफी देर बहस होने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

-शिवराम सिंह तरकर, जिला शासकीय अधिवक्ता

मथुरा: पीएफआई छात्र विंग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट ने खारिज कर दी. कोर्ट में एक घंटे बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अब हाईकोर्ट में रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर पिटीशन फाइल करेंगे. फिलहाल रउफ शरीफ न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में बंद है.

जमानत याचिका खारिज
पूछताछ में मास्टरमाइंड का नाम आया सामने

मथुरा के मांट टोल प्लाजा पर पिछले साल गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने सघनता से पूछताछ की थी. पीएफआई के सदस्य अतीक उर रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में आर्थिक मदद पहुंचाने में रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था, जो कि विदेशों से फंडिंग कराता था. फिलहाल रउफ शरीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में भेजा गया है.

एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया

पीएफआई छात्र वर्ग संगठन महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर अधिवक्ता ने 4 फरवरी को एडीजे प्रथम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जमानत याचिका पर 10 मार्च तारीख तय की गई थी, लेकिन कोर्ट के समक्ष दस्तावेज मौजूद ना होने की वजह से जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी. 16 मार्च को एसटीएफ के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किए.

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एडीजे प्रथम कोर्ट में एक घंटे बहस हुई

आरोपी अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने एडीजे प्रथम कोर्ट में आरोपी रउफ शरीफ की जमानत याचिका को लेकर बहस की. कोर्ट के समक्ष दलील पेश की गई. जिला शासकीय अधिवक्ता ने एसटीएफ के अधिकारियों द्वारा आरोपी के खिलाफ दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसमें विदेशों से फंडिंग और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए. कोर्ट में एक घंटे तक दलील पेश की गई. बाद में एडीजे प्रथम कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

एसटीएफ की टीम कर रही पूछताछ

पीएफआई के पकड़े गए सदस्यों से नोएडा एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है. पीएफआई से जुड़े सभी दस्तावेज एसटीएफ टीम के पास होने के कारण महासचिव रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. जिला कारागार में पीएफआई के पांच सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, मसूद, सिदिकी कप्पन और महासचिव रउफ शरीफ बंद है.

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में पीएफआई सदस्य रउफ शरीफ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. काफी देर बहस होने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई.

-शिवराम सिंह तरकर, जिला शासकीय अधिवक्ता

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