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महोबाः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 1 आरोपी सहित 2 महिलाओं को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के महोबा में 11 सितम्बर 2017 को एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास.
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Published : Feb 5, 2020, 9:18 PM IST

महोबाः बुधवार को जिले में अपर जिला व सत्र न्यायालय ने 11 सितम्बर 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में आरोपी का सहयोग करने वाली दो महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और 7-7 हजार रुपये का अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है. इस मामले में शामिल एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस में चला रहा है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनाया गया.

दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास.

11 सितम्बर 2017 का दुष्कर्म मामला
जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में 11 सितम्बर 2017 को हेमूराजा उर्फ धीरेंद्र सिंह ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में आरोपी का साथ दो महिलाओं ने दिया था. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा धारा 363, 506, 376,120 पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा गया था.

इसे भी पढ़ें- हरदोई में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी, मुकदमा दर्ज

दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकिशोर शुक्ला ने इस मामले में फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी हेमूराजा को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया. इस वारदात को अंजाम देने में सहयोग करने वाली महिलाओं को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनों महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

महोबाः बुधवार को जिले में अपर जिला व सत्र न्यायालय ने 11 सितम्बर 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में आरोपी का सहयोग करने वाली दो महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और 7-7 हजार रुपये का अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है. इस मामले में शामिल एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस में चला रहा है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनाया गया.

दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास.

11 सितम्बर 2017 का दुष्कर्म मामला
जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में 11 सितम्बर 2017 को हेमूराजा उर्फ धीरेंद्र सिंह ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में आरोपी का साथ दो महिलाओं ने दिया था. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा धारा 363, 506, 376,120 पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा गया था.

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दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकिशोर शुक्ला ने इस मामले में फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी हेमूराजा को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया. इस वारदात को अंजाम देने में सहयोग करने वाली महिलाओं को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनों महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

Intro:एंकर- महोबा जिले में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 1लाख 2 हजार का अर्थ दण्ड सुनाया वही इस मामले में आरोपी का सहयोग करने बाली दो महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और 7-7 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनाया गया ।

Body:वी/ओ- मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र का है जहां 11 सितम्बर 2017 को हेमूराजा उर्फ धीरेंद्र सिंह द्वारा एक नावालिग लड़की को एडमिशन दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था ।इस घटना में आरोपी का साथ सुमन खरे और आयुषी उर्फ पिंकी नामक महिला ने दिया था जिसका मुकदमा चरखारी कोतवाली में धारा 363,506,376,120 पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा गया था । जिसमे आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकिशोर शुक्ला ने फैसला सुनाते हुए आरोपी हेमूराजा को आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया तो इस बारदात को अंजाम देने में सहयोग करने बाली महिलाओ को दोषी पाते हुए सुमन और आयुषी को 5-5 वर्ष की सजा के साथ सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

Conclusion:बाइट-दिनेश सिंह (शासकीय अधिबक्ता)- दिनेश सिंह ने बताया कि चरखारी कोतवाली का मामला था एक नावालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अच्छे बिद्यालय में एडमिशन कराने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म की बारदात को अंजाम दिया गया था जिसमे किशोरी गर्भवती हो गई थी जब उसका गर्भ बढ़ने लगा तो परिजनों को जानकारी हुई और इस मामले में चरखारी थाना में मामला दर्ज किया गया और बिबेचना के बाद इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए हेमूराजा को आजीवन कारावास और एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा पिंकी और सुमन को पांच वर्ष का कारावास एवं सात-सात हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है ।
बाइट-दिनेश सिंह (शासकीय अधिबक्ता)

तेज प्रताप सिंह
महोबा यूपी
09889466159
06306038548
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