महोबाः बुधवार को जिले में अपर जिला व सत्र न्यायालय ने 11 सितम्बर 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख 2 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में आरोपी का सहयोग करने वाली दो महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और 7-7 हजार रुपये का अर्थदण्ड का फैसला सुनाया है. इस मामले में शामिल एक नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस में चला रहा है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनाया गया.
11 सितम्बर 2017 का दुष्कर्म मामला
जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में 11 सितम्बर 2017 को हेमूराजा उर्फ धीरेंद्र सिंह ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना में आरोपी का साथ दो महिलाओं ने दिया था. आरोपियों के खिलाफ मुकदमा धारा 363, 506, 376,120 पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा गया था.
इसे भी पढ़ें- हरदोई में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी, मुकदमा दर्ज
दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकिशोर शुक्ला ने इस मामले में फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी हेमूराजा को आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख दो हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया. इस वारदात को अंजाम देने में सहयोग करने वाली महिलाओं को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनों महिलाओं को 5-5 वर्ष की सजा और सात-सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया.