महोबा: जिले में एक बार फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया.
श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग को उसके ही गांव का बहादुर पाल नामक युवक नशीला पदार्थ सुंघाकर मथुरा ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. 21 दिसम्बर 2017 को श्रीनगर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की गई. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने आरोपी बहादुर पाल को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.
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शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी बहादुर पाल ने शौच के लिए गई नाबालिग को कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसे मथुरा ले गया. वहां उसे 6 दिन अपने पास रखे रहा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.