ETV Bharat / state

महोबा: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल का कारावास

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

etv bharat
कोर्ट ने सुनाई सजा.
author img

By

Published : Feb 11, 2020, 8:19 PM IST

महोबा: जिले में एक बार फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया.

कोर्ट ने सुनाई सजा.

श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग को उसके ही गांव का बहादुर पाल नामक युवक नशीला पदार्थ सुंघाकर मथुरा ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. 21 दिसम्बर 2017 को श्रीनगर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की गई. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने आरोपी बहादुर पाल को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें- मथुरा: गोली लगने से रिटायर्ड फौजी की मौत, पत्नी और बेटी घायल

शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी बहादुर पाल ने शौच के लिए गई नाबालिग को कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसे मथुरा ले गया. वहां उसे 6 दिन अपने पास रखे रहा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

महोबा: जिले में एक बार फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया.

कोर्ट ने सुनाई सजा.

श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग को उसके ही गांव का बहादुर पाल नामक युवक नशीला पदार्थ सुंघाकर मथुरा ले गया. वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. 21 दिसम्बर 2017 को श्रीनगर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की गई. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने आरोपी बहादुर पाल को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें- मथुरा: गोली लगने से रिटायर्ड फौजी की मौत, पत्नी और बेटी घायल

शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि श्रीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी बहादुर पाल ने शौच के लिए गई नाबालिग को कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसे मथुरा ले गया. वहां उसे 6 दिन अपने पास रखे रहा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Intro:एंकर- महोबा जिले में आज फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नावालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने सुनाया ।

Body:वी/ओ- मामला श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है जहाँ एक नावालिग (17 वर्षीय) किशोरी को गांव का ही रहने बाला बहादुर पाल नामक युवक नशीला पदार्थ सुंघा कर मथुरा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की बारदात को अंजाम दिया जिसकी रिपोर्ट 21 दिसम्बर 2017 को श्रीनगर थाना में दर्ज की गई थी जिस पर आज अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने आरोपी बहादुर पाल को 20 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया ।

Conclusion:बाईट- दिनेश सिंह (शासकीय अधिबक्ता)- वही दिनेश सिंह ने बताया कि मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र का रहने बाला आरोपी बहादुर पाल और पीड़िता दोनों एक ही गांव के रहने बाले है । पीड़िता दोपहर में गांव के बाहर शौचक्रिया के लिए गई हुई थी तभी आरोपी ने कुछ नशीला पदार्थ सूंघाकर मथुरा ले गया जहाँ 6 दिन अपने पास रखे रहा और उसके साथ दुष्कर्म किया । इस मामले में माननीय अदालत ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 376 ipc के तहत 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार का अर्थदण्ड सुनाया है साथ ही 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कारावास और 10 हजार अर्थदण्ड धारा 366 ipc के तहत 5 वर्ष का कारावास 5 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया है ।

बाईट- दिनेश सिंह (शासकीय अधिबक्ता)


तेज प्रताप सिंह
महोबा यूपी
09889466159
06306038548
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.