महोबा: जिला न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है. आरोपी को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दिया है. दरअसल आरोपी को दो धाराओं में सजाएं सुनाई गई हैं, जो साथ-साथ चलेंगी.
जाने पूरा मामला-
- मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है.
- बीते 15 नवम्बर को नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया.
- विरोध में नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजन मौके पर पहुंच गए.
- परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया.
- न्यायालय में 25 नवम्बर को आरोप पत्र दाखिल हुआ.
- 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.
मामले में आरोपी को 8 पॉक्सो में 3 वर्ष की सजा, 354 A में दो वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. वहीं अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की बात भी कही है.
- दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता महोबा