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महोबा: मासूम से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने 6 दिन में आरोपी को सुनाई सजा

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Published : Dec 4, 2019, 12:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा का फैसला सुनाया है. जिला अदालत ने यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में दिया है.

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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा.

महोबा: जिला न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है. आरोपी को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दिया है. दरअसल आरोपी को दो धाराओं में सजाएं सुनाई गई हैं, जो साथ-साथ चलेंगी.

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा.

जाने पूरा मामला-

  • मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है.
  • बीते 15 नवम्बर को नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया.
  • विरोध में नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजन मौके पर पहुंच गए.
  • परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया.
  • न्यायालय में 25 नवम्बर को आरोप पत्र दाखिल हुआ.
  • 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.

मामले में आरोपी को 8 पॉक्सो में 3 वर्ष की सजा, 354 A में दो वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. वहीं अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की बात भी कही है.
- दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता महोबा

महोबा: जिला न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है. आरोपी को छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दिया है. दरअसल आरोपी को दो धाराओं में सजाएं सुनाई गई हैं, जो साथ-साथ चलेंगी.

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा.

जाने पूरा मामला-

  • मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है.
  • बीते 15 नवम्बर को नाबालिग से गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया.
  • विरोध में नाबालिग ने शोर मचाया तो परिजन मौके पर पहुंच गए.
  • परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया.
  • न्यायालय में 25 नवम्बर को आरोप पत्र दाखिल हुआ.
  • 6 कार्य दिवस में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.

मामले में आरोपी को 8 पॉक्सो में 3 वर्ष की सजा, 354 A में दो वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. वहीं अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की बात भी कही है.
- दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता महोबा

Intro:एंकर- महोबा जिले में आज न्यायालय ने सबसे तेज फैसला सुनाते हुए नावालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ और 8 पॉक्सो एक्ट के मामले में मात्र 6 कार्य दिवस में आरोपी को 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया । जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई । यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सुनाया ।

Body:वी/ओ- मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है जहाँ एक नाबालिक किशोरी को गांव का रहने वाला आरोपी भूपेंद्र कुशवाहा ने बिस्कुट लाने के बहाने बुलाया और पांच रुपये देकर बिस्कुट लाने को कहा । आरोप था कि बिस्कुट लाने के बाद आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगे पीड़िता के चिल्लाने पर परिजन आ गए। जिनको देखकर आरोपी अपने घर भाग गया यह घटना 15 नवम्बर 2019 की शाम 8 बजे की थी। न्यायालय में 25 नवम्बर को आरोप पत्र दाखिल हुआ। जिसमे 26 और 27 नवम्बर को अभियोजन में 8 साक्षी पेश कराकर साक्ष्य समाप्त किया और दिनांक 28 तारीख को आरोपी की ओर से सफाई पेश की गई । इस मामले में 30 तारीख को बहस हुई और आज 3 तारीख को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया । जिसमे आरोपी भूपेंद्र को 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष की सजा व 354 A में 2 वर्ष की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया । जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया ।निचली अदालत का शायद यह पहला मामला होगा कि किसी मामले में मात्र 6 कार्य दिवस में फैसला सुनाया गया हो ।

Conclusion:बाईट- दिनेश सिंह (शासकीय अधिबक्ता)- इस मामले की फैरवी कर रहे दिनेश सिंह ने बताया कि मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है जिसमे वादी और अभियुक्त आस पास रहते है। जिस दिन घटना हुई उस दिन वादी अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था। घर मे 9 वर्षीय पीड़िता थी तभी आरोपी ने बिस्कुट लाने के बहाने बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा पीड़िता के शोर मचाने पर परिजनों के आ जाने पर आरोपी भाग गया। इस मामले में न्यायालय में 25 नवम्बर को आरोप अभियुक्त के खिलाफ बनाया गया था और 3 दिसम्बर को फैसला सुना दिया गया। जिसमें आरोपी को 8 पॉक्सो में 3 वर्ष की सजा 354 A में दो वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया अर्थदण्ड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया । यह फैसला मात्र 6 कार्य दिवस में दिया गया है। यह फैसला पीठासीन अधिकारी रामकिशोर शुक्ल ने सुनाया ।

बाइट- दिनेश सिंह (शासकीय अधिबक्ता महोबा)

तेज प्रताप सिंह
महोबा यूपी
09889466159
06306038548
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