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महोबा: लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना - महोबा प्रशासन

यूपी के महोबा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा. जिला प्रशासन ने इसके लिए जुर्माने की राशि तय कर दी है. डीएम ने सभी सीओ और एसडीएम को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निर्देश दिया है.

महोबा समाचार.
डीएम.
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Published : May 20, 2020, 6:21 PM IST

महोबा: डीएम ने अवधेश कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा कि घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति के लिए मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा से मुंह को ढंकना अनिवार्य है. साथ ही उन्होंने बताया कि, पान मसाला खाकर थूकने और दुपहिया वाहन पर एक से अधिक सवारी के बैठने पर जुर्माने का प्रावधान है.

जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि सेवारत किसी सेवाकर्मी के खिलाफ हिंसात्मक कार्य या सम्पत्ति की क्षति करना केंद्र सरकार द्वारा जारी महामारी ( संशोधन ) अध्यादेश 2020 के तहत दण्डनीय होगा. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान या घर से बाहर मास्क, गमछा, रूमाल और दुपट्टा न पहनने पर या थूकने पर पहली और दूसरी बार 100 रुपये जर्माना लगाया जायेगा. जबकि तीसरी बार और उसके बाद 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लगेगा. वहीं दूसरी बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुमाना लगेगा. तीसरी बार या उसके बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हर बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

डीएम ने एसडीएम एवं सीओ को किया निर्देशित

डीएम ने बताया कि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार 250 रुपये जुर्माना लगेगा. दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा. तीसरी बार 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. तीसरी बार के बाद गाड़ी चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही डीएम ने कहा कि, विशेष परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे. लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना पड़ेगा, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हो. डीएम ने जिले के सभी एसडीएम एवं सीओ को नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया.

महोबा: डीएम ने अवधेश कुमार तिवारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले के अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा कि घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति के लिए मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा से मुंह को ढंकना अनिवार्य है. साथ ही उन्होंने बताया कि, पान मसाला खाकर थूकने और दुपहिया वाहन पर एक से अधिक सवारी के बैठने पर जुर्माने का प्रावधान है.

जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि सेवारत किसी सेवाकर्मी के खिलाफ हिंसात्मक कार्य या सम्पत्ति की क्षति करना केंद्र सरकार द्वारा जारी महामारी ( संशोधन ) अध्यादेश 2020 के तहत दण्डनीय होगा. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान या घर से बाहर मास्क, गमछा, रूमाल और दुपट्टा न पहनने पर या थूकने पर पहली और दूसरी बार 100 रुपये जर्माना लगाया जायेगा. जबकि तीसरी बार और उसके बाद 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना लगेगा. वहीं दूसरी बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुमाना लगेगा. तीसरी बार या उसके बाद लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हर बार 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

डीएम ने एसडीएम एवं सीओ को किया निर्देशित

डीएम ने बताया कि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार 250 रुपये जुर्माना लगेगा. दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लगेगा. तीसरी बार 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. तीसरी बार के बाद गाड़ी चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही डीएम ने कहा कि, विशेष परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे. लेकिन पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना पड़ेगा, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हो. डीएम ने जिले के सभी एसडीएम एवं सीओ को नियमों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया.

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