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लखनऊ: एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 लाएगी योगी सरकार - uttar pradesh corona case

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 लाएगी. सीएम योगी ने टीम-11 की बैठक में एपिडेमिक एक्ट-1897 को लेकर अहम चर्चा की है.

एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020
एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020
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Published : Apr 29, 2020, 12:33 PM IST

लखनऊ: एपिडेमिक बीमारियों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार एक नया अध्यादेश लाने जा रही है. इसका नाम उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 की बैठक में एपिडेमिक एक्ट-1897 को लेकर अहम चर्चा की है. बैठक के बाद आज किसी वक्त भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी.

एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020
एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020
संशोधन एक्ट में शामिल मेडिकल स्टाफकोरोना को देखते हुए क्वारंटाइन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा. केंद्र सरकार ने संशोधन एक्ट में केवल मेडिकल स्टाफ को ही शामिल किया है. वहीं योगी सरकार चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया है. नए एक्ट में सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों और सभी कोरोना वारियर्स के खिलाफ आक्रमण करने, और आइसोलेशन तोड़ने वालों को कठोर सजा दी जाएगी. कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने पर होगी सजाकेंद्र सरकार ने अभी हाल में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट-1897 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया है. योगी सरकार जो कानून लाने जा रही है, उसके तहत किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ किसी भी तरह की अभद्रता और हमला करने पर 7 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा.

लखनऊ: एपिडेमिक बीमारियों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार एक नया अध्यादेश लाने जा रही है. इसका नाम उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 की बैठक में एपिडेमिक एक्ट-1897 को लेकर अहम चर्चा की है. बैठक के बाद आज किसी वक्त भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी.

एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020
एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020
संशोधन एक्ट में शामिल मेडिकल स्टाफकोरोना को देखते हुए क्वारंटाइन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा. केंद्र सरकार ने संशोधन एक्ट में केवल मेडिकल स्टाफ को ही शामिल किया है. वहीं योगी सरकार चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया है. नए एक्ट में सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों और सभी कोरोना वारियर्स के खिलाफ आक्रमण करने, और आइसोलेशन तोड़ने वालों को कठोर सजा दी जाएगी. कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने पर होगी सजाकेंद्र सरकार ने अभी हाल में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट-1897 में संशोधन करने वाला अध्यादेश जारी किया है. योगी सरकार जो कानून लाने जा रही है, उसके तहत किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ किसी भी तरह की अभद्रता और हमला करने पर 7 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा.
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