लखनऊः कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त मंडी परिसर से बाहर भी की जा सकेगी. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी के नियमावली के तहत उपस्थल घोषित की बात कही थी. साथ ही सीधी खरीद का लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई थी.
कई ईकाई को होगी क्रय और विक्रय की अनुमति
अब सरकार ने तय किया है कि मंडी परिसर के बाहर भी कुछ स्थानों पर कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री में छूट दी जाएगी. इससे किसानों को मंडी परिसर तक उत्पाद को लाने की बाध्यता नहीं रहेगी. साथ ही मंडी परिसर में कोरोना वायरस के ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लागू किए जा सकेंगे. अब मंडी परिसर के अलावा विभिन्न कृषक समूह, कृषक उत्पादन संगठन, शीतगृह और प्रसंस्करण इकाइयों को भी कृषि उत्पादों की खरीद और विक्रय की अनुमति होगी. इन्हें मंडी उपस्थल माना जाएगा.
प्रदेश भर में बने हैं 1911 मंडी उपस्थल
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के ऐसे सभी शीतग्रह जिनकी 4 हजार टन भंडारण क्षमता है. उन्हें मंडी उपस्थल घोषित किया गया है. इस तरह उत्तर प्रदेश में 1911 शीतगृह मंडी उपस्थल बन गए हैं. इसी तरह 10 टन प्रतिदिन प्रसंस्करण करने की क्षमता वाली दाल मिल, आटा मिल, ऑयल मिल को भी मंडी उपस्थल माना जाएगा. इन स्थानों पर भी किसान अपने उत्पाद को बेच सकेंगे. इन मंडी उपस्थलों की लाइसेंस फीस में भी छूट का ऐलान किया गया है.