लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के हित और उनके अधिकार के लिए साथ में उन को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है, लेकिन फिर भी महिलाओं को पारिवारिक हिंसा और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है. ताजा मामला राजधानी लखनऊ के थाना क्षेत्र महानगर का है. जहां एक महिला ने शादी के 21 साल बीत जाने के बाद अपने पति पर प्रताड़ित करने का आरोप दर्ज कराया है. जिसके संबंध में महानगर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 घरेलू हिंसा और प्रताड़ना में अभियोग पंजीकृत किया गया है.
महानगर इंस्पेक्टर यशकांत शुक्ला से मिली जानकारी में बताया गया कि पीड़ित महिला की शादी महानगर के रहने वाले फारुख सिद्दीकी के साथ 21 वर्ष पहले हुई थी. पीड़ित महिला के दो बच्चे हैं. जिसकी बड़ी बेटी की उम्र करीब 19 साल और छोटे बेटे की करीब 17 साल है. पीड़ित महिला ने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगया है. महिला का आरोप है कि पति करीब पिछले 2 साल से किसी अन्य महिला के साथ अवैध तरीके से रहता है, उनके पास नहीं आता. साथ ही महिला को कोई हरजा-खर्चा भी नहीं देता है. पीड़ित महिला के द्वारा खर्चा मांगने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है. जिसके सम्बन्ध में आईपीसी की धारा 498 मुकदमा संख्या 448/2020 अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है.