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फर्जी प्रपत्रों के सहारे करोड़ों की जमीन हड़पने वाले रस्तोगी एंड संस पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज - लाॅजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड

अमौसी क्षेत्र के एक किसान की जमीन का बैनामा कूटरचित प्रपत्रों द्वारा कराने के मामले में कोर्ट के आदेश पर सरोजनीनगर थाने में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. किसान ने ठगे जाने की जानकारी संबंधित थाने तथा अन्य अधिकारियों को दी थी. कोई कार्रवाई न होने पर किसान ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था.

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Published : Nov 5, 2022, 8:23 AM IST

लखनऊ : सरोजनीनगर नगर के अमौसी ग्राम स्थित करोड़ों रुपये कीमत की जमीन का कूटरचित प्रपत्रों द्वारा बैनामा कराने का मामला सामने आया है. जहां किसान ने ठगे जाने की जानकारी होने पर संबंधित थाने तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज करने का आवेदन किया था. कोई कार्रवाई न होने पर किसान ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था. कोर्ट के आदेश पर सरोजनीनगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा चार लोगों के खिलाफ पंजीकृत कर लिया गया है.



सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के गिंदन खेड़ा निवासी रामखेलावन का आरोप है कि उनकी भूमि (0.3336 हेक्टेयर) ग्राम अमौसी में है. इसका बैनामा प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर श्रीराम सावित्री बिल्डर्स एंड लाॅजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस नं0-78 सुभाष मार्ग, लखनऊ के डायरेक्टर तरंग कुमार निवासी-78 सुभाष मार्ग, लखनऊ, कन्हैया लाल रस्तोगी निवासी- 215 / 78 डी -2 सुभाष मार्ग, राम मन्दिर के पास, राजा बाजार, थाना चौक, जिला-लखनऊ, दुर्गेश कुमार निवासी सिन्धु नगर, आलमबाग, लखनऊ, आरएन खान निवासी ठाकुरगंज लखनऊ ने भूमि खसरा संख्या-3119 रकबा 0.3336 स्थित ग्राम अमौसी का बैनामा फर्जी दस्तावेज व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 20 जनवरी 2014 को पंजीकृत करा लिया था.


रामखेलावन ने उक्त घटना की रिपोर्ट लिखे जाने के लिए 11 नवंबर 2021 को संबंधित थाने में लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था. जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली. जिसमें न्यायालय ने थाना सरोजनीनगर को उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश पर सरोजनीनगर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है.

लखनऊ : सरोजनीनगर नगर के अमौसी ग्राम स्थित करोड़ों रुपये कीमत की जमीन का कूटरचित प्रपत्रों द्वारा बैनामा कराने का मामला सामने आया है. जहां किसान ने ठगे जाने की जानकारी होने पर संबंधित थाने तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थनापत्र देकर मुकदमा दर्ज करने का आवेदन किया था. कोई कार्रवाई न होने पर किसान ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था. कोर्ट के आदेश पर सरोजनीनगर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा चार लोगों के खिलाफ पंजीकृत कर लिया गया है.



सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के गिंदन खेड़ा निवासी रामखेलावन का आरोप है कि उनकी भूमि (0.3336 हेक्टेयर) ग्राम अमौसी में है. इसका बैनामा प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर श्रीराम सावित्री बिल्डर्स एंड लाॅजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस नं0-78 सुभाष मार्ग, लखनऊ के डायरेक्टर तरंग कुमार निवासी-78 सुभाष मार्ग, लखनऊ, कन्हैया लाल रस्तोगी निवासी- 215 / 78 डी -2 सुभाष मार्ग, राम मन्दिर के पास, राजा बाजार, थाना चौक, जिला-लखनऊ, दुर्गेश कुमार निवासी सिन्धु नगर, आलमबाग, लखनऊ, आरएन खान निवासी ठाकुरगंज लखनऊ ने भूमि खसरा संख्या-3119 रकबा 0.3336 स्थित ग्राम अमौसी का बैनामा फर्जी दस्तावेज व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 20 जनवरी 2014 को पंजीकृत करा लिया था.


रामखेलावन ने उक्त घटना की रिपोर्ट लिखे जाने के लिए 11 नवंबर 2021 को संबंधित थाने में लिखित प्रार्थना-पत्र दिया था. जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली. जिसमें न्यायालय ने थाना सरोजनीनगर को उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश पर सरोजनीनगर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है.

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