लखनऊ: कोरोना वायरस के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसको लेकर स्वास्थ विभाग चिंतित है. अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के हाट-स्पॉट इलाकों को सील कर दिया गया है. जिसके बाद आज स्वास्थ विभाग ने उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अब पूरे प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य है. इसको लेकर आज प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम और बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर मास्क पहनना आवश्यक बताया है.
आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जब भी घर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो वह मास्क का उपयोग जरूर करें. इसके अलावा यदि मास्क उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो अपने मुख को दुपट्टा, गमछा आदि से ढककर ही किसी सार्वजनिक स्थल पर जाने की अनुमति है.
यदि इस नियम का पालन किसी के भी द्वारा नहीं किया गया तो एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एकेडमिक डिजीज कोविड-19 नियमावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा. इसके तहत उस व्यक्ति पर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी. यह आदेश आज पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगा. इसके बाद अब प्रदेश में सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं है.