लखनऊ: उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने सीएम योगी और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को एक पत्र लिखा है. उन्होंने इस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिला शिक्षकों को मातृत्व लाभ योजना के संशोधित प्राविधिक उपबन्धों का लाभ उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.
217 में लागू की गई थी मातृत्व लाभ योजना
उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संसद के द्वारा महिलाओं की जरूरत और आवश्यकताओं को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखते हुए मातृत्व लाभ योजना 2017 में लागू की गई थी. इस नवीन मातृत्व लाभ योजना के अधिनियम के अंतर्गत 50 से अधिक संख्या वाले संस्थान में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच की स्थापना का प्रावधान है, जहां महिलाकर्मी दिन में 4 बार अपने बच्चे की फीडिंग करवा सकती हैं. इसके अतिरिक्त अधिनियम में 2 बच्चों के जन्म के पश्चात जन्मे बच्चे पर 12 सप्ताह के अवकाश की व्यवस्था कुछ नियम और शर्तों के साथ की गई थी.
निर्गत किया जाए शासनादेश
उन्होंने आगे लिखा है कि सेवारत महिला कर्मी जिसका तीसरी बार गर्भधारण हो गया है, उसको बिना किसी शर्त नियम के अपने बच्चों के जन्म के लिए 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ देने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाए, जिससे महिला कर्मी एवं उनके बच्चे की वृद्धि और विकास प्रभावित न हो. हमारी सरकार से मांग है कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ उक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य के लाभ उत्तर प्रदेश के महिला शिक्षक व कर्मचारियों को दिलाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाए.
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