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तय समय के अंदर समस्याओं का समाधान न होने पर दें मुआवजा : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को मीटर संबंधी समस्याओं का तय समय के अंतर्गत निपटाने के लिए आदेशित किया है. तय समय के अंदर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण न होने पर बिजली कंपनियों को आयोग ने मुआवजा देने के लिए कहा है.

सांकेतिक चित्र
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Published : Dec 12, 2020, 9:46 PM IST

लखनऊ: यूपी के महानगरों में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है. दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को मीटर संबंधी समस्याओं का तय समय के अंदर निराकरण करने के लिए आदेशित किया है. आयोग ने बिजली कंपनियों से कहा कि मीटर संबंधी समस्याओं का तय समय के अंदर निराकरण न होने पर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा दें.

आयोग के इस आदेश के बाद राज्य उपभोक्ता परिषद प्रदेश के उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने संबंधित अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगा है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अभी ए क्लॉस के सभी शहरों के मामलों में मुआवजा लागू है. ऐसे में उपभोक्ता परिषद अब अपने सभी उपभोक्ताओं को अलग-अलग मामलो को लेकर जागरुक करेगा. परिषद की ओर से बताया गया कि नया स्टैन्डर्ड आफ परफार्मेन्स रेगुलेशन 2019 पर फरवरी 2020 में उ.प्र.शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी.


नौ माह के अंदर चालू करना था शिकायत केंद्र

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सभी ए श्रेणी के शहरों में 9 माह के अंदर अपना शिकायत केंद्र चालू करना था. शहरी क्षेत्रों के लिए 12 माह व ग्रामीण क्षेत्रों में 18 माह में शिकायत केंद्र बनाए जाने थे. इन केंद्रों में फोन, ई-मेल, एसएमस, व मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकेगी. अवधेश वर्मा ने बताया कि अभी तक शिकायत केंद्रों को नहीं शुरू किया जा सका गया है. ऐसे में उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने के लिए डिवीजन के अधिशासी अभियंता से संपर्क करना चाहिए.

लखनऊ: यूपी के महानगरों में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है. दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को मीटर संबंधी समस्याओं का तय समय के अंदर निराकरण करने के लिए आदेशित किया है. आयोग ने बिजली कंपनियों से कहा कि मीटर संबंधी समस्याओं का तय समय के अंदर निराकरण न होने पर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा दें.

आयोग के इस आदेश के बाद राज्य उपभोक्ता परिषद प्रदेश के उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने संबंधित अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगा है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अभी ए क्लॉस के सभी शहरों के मामलों में मुआवजा लागू है. ऐसे में उपभोक्ता परिषद अब अपने सभी उपभोक्ताओं को अलग-अलग मामलो को लेकर जागरुक करेगा. परिषद की ओर से बताया गया कि नया स्टैन्डर्ड आफ परफार्मेन्स रेगुलेशन 2019 पर फरवरी 2020 में उ.प्र.शासन द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी.


नौ माह के अंदर चालू करना था शिकायत केंद्र

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सभी ए श्रेणी के शहरों में 9 माह के अंदर अपना शिकायत केंद्र चालू करना था. शहरी क्षेत्रों के लिए 12 माह व ग्रामीण क्षेत्रों में 18 माह में शिकायत केंद्र बनाए जाने थे. इन केंद्रों में फोन, ई-मेल, एसएमस, व मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकेगी. अवधेश वर्मा ने बताया कि अभी तक शिकायत केंद्रों को नहीं शुरू किया जा सका गया है. ऐसे में उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने के लिए डिवीजन के अधिशासी अभियंता से संपर्क करना चाहिए.

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