ETV Bharat / state

रेरा ने रोहतास बिल्डर को विकास कार्य पूरा कराने के लिए अधिकृत किया, 900 लोगों को मिल सकेगी संपत्ति - आरडब्लूए

रेरा ने रोहतास बिल्डर के प्लुमेरिया होम्स के बचे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए प्लुमेरिया होम्स वेलफेयर एसोसिएशन को अधिकृत किया है. प्रोजेक्ट का काम पूरा होने से 900 लोगों को उनकी संपत्ति मिल सकेगी

रेरा.
रेरा.
author img

By

Published : Aug 11, 2021, 3:11 AM IST

लखनऊ: रेरा ने रोहतास बिल्डर के प्लुमेरिया होम्स के बचे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए प्लुमेरिया होम्स वेलफेयर एसोसिएशन को अधिकृत किया है. प्रोजेक्ट का काम पूरा होने से 900 लोगों को उनकी संपत्ति मिल सकेगी. इस संबंध में बीती 27 जुलाई को रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की 66वीं बैठक में निर्णय लिया गया. सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि 3 अगस्त 2019 को रोहतास बिल्डर की विभुतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया था. परियोजना सलाहकार भानु प्रताप सिंह की निगरानी में एक समिति का गठन भी किया गया था.

रेरा ने आरडब्लूए को परियोजना के बचे कार्यों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव देने को कहा था. मार्च में प्लुमेरिया होम्स एसोसिएशन ने अपना प्रस्ताव दिया था. जिसमें उन्होंने निविदा के माध्यम से चुने गए डेवलपर के सहयोग से बचे कार्यों को करवाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव का मूल्यांकन सलाहकार भानु प्रताप सिंह की निगरानी में गठित समिति ने किया. रेरा ने समिति की सिफारिशों के साथ सहमति व्यक्त की और सख्त निर्देश के साथ कड़े नियम और शर्तों के अधीन चुने गए डेवलपर को अधिकृत करने का निर्णय लिया.

रेरा के 6 अगस्त 2021 को दिए गए आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर डेवलपर के चयन के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट जारी करेगा. परियोजना के पूरा होने के बाद अवशेष धनराशि दूसरी परियोजनाओं में लगाना होगा. आरडब्लूए मिलकर डीपीआर तैयार करेगा. परियोजना के लिए आवंटियों के समूह का एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा. इससे सीए, आर्किटेक्ट और परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अधिकृत प्रमाण पत्र और रेरा से नियुक्त निर्माण सलाहकार के अनुमोदन के बाद ही निकासी हो सकेगी. वित्तीय वर्ष के अंत में खाते का आडिट होगा और रेरा की वेबसाइट पर अपलोड होगी.

होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लगातार हो रहे हैं प्रयास

रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. इससे पहले एनसीआर क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के पुनर्वास के लिए काम किया गया है. लखनऊ में यह पहली परियोजना है. रोहतास ने यह परियोजना 2018 में शुरू की थी. मेसर्स एंडीज टाऊन प्लानर्स प्रा. लि. ने परियोजना को पूरा नहीं किया. वर्तमान में यह फरार है. इसके बाद रेरा ने कई चरणों की सुनवाई करते हुए 3 प्रोजेक्टों रोहतास प्रेसीडेंशियल, रोहतास प्लूमेरिया, रोहतास प्लेटिना का पंजीकरण निरस्त करने का फैसला लिया था. धारा-8 में इस प्रोजेक्ट को भी रेरा की निगरानी में पूरा कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- UP RERA के फैसले से 2 साल तक टल सकता है फ्लैट पर कब्जा, बिल्‍डर्स खुश

लखनऊ: रेरा ने रोहतास बिल्डर के प्लुमेरिया होम्स के बचे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए प्लुमेरिया होम्स वेलफेयर एसोसिएशन को अधिकृत किया है. प्रोजेक्ट का काम पूरा होने से 900 लोगों को उनकी संपत्ति मिल सकेगी. इस संबंध में बीती 27 जुलाई को रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की 66वीं बैठक में निर्णय लिया गया. सचिव राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि 3 अगस्त 2019 को रोहतास बिल्डर की विभुतिखंड और अयोध्या रोड स्थित तीन परियोजनाओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया था. परियोजना सलाहकार भानु प्रताप सिंह की निगरानी में एक समिति का गठन भी किया गया था.

रेरा ने आरडब्लूए को परियोजना के बचे कार्यों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव देने को कहा था. मार्च में प्लुमेरिया होम्स एसोसिएशन ने अपना प्रस्ताव दिया था. जिसमें उन्होंने निविदा के माध्यम से चुने गए डेवलपर के सहयोग से बचे कार्यों को करवाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव का मूल्यांकन सलाहकार भानु प्रताप सिंह की निगरानी में गठित समिति ने किया. रेरा ने समिति की सिफारिशों के साथ सहमति व्यक्त की और सख्त निर्देश के साथ कड़े नियम और शर्तों के अधीन चुने गए डेवलपर को अधिकृत करने का निर्णय लिया.

रेरा के 6 अगस्त 2021 को दिए गए आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर डेवलपर के चयन के लिए एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट जारी करेगा. परियोजना के पूरा होने के बाद अवशेष धनराशि दूसरी परियोजनाओं में लगाना होगा. आरडब्लूए मिलकर डीपीआर तैयार करेगा. परियोजना के लिए आवंटियों के समूह का एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा. इससे सीए, आर्किटेक्ट और परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अधिकृत प्रमाण पत्र और रेरा से नियुक्त निर्माण सलाहकार के अनुमोदन के बाद ही निकासी हो सकेगी. वित्तीय वर्ष के अंत में खाते का आडिट होगा और रेरा की वेबसाइट पर अपलोड होगी.

होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लगातार हो रहे हैं प्रयास

रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. इससे पहले एनसीआर क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के पुनर्वास के लिए काम किया गया है. लखनऊ में यह पहली परियोजना है. रोहतास ने यह परियोजना 2018 में शुरू की थी. मेसर्स एंडीज टाऊन प्लानर्स प्रा. लि. ने परियोजना को पूरा नहीं किया. वर्तमान में यह फरार है. इसके बाद रेरा ने कई चरणों की सुनवाई करते हुए 3 प्रोजेक्टों रोहतास प्रेसीडेंशियल, रोहतास प्लूमेरिया, रोहतास प्लेटिना का पंजीकरण निरस्त करने का फैसला लिया था. धारा-8 में इस प्रोजेक्ट को भी रेरा की निगरानी में पूरा कराए जाने की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- UP RERA के फैसले से 2 साल तक टल सकता है फ्लैट पर कब्जा, बिल्‍डर्स खुश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.